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राम मंदिर का प्रसाद बताकर मिठाइयां बेचने पर अमेजन को नोटिस, 7 दिन में देना होगा जवाब

ये नोटिस http://www.amazon.in पर 'श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद' नाम से मिठाई की बिक्री को लेकर जारी किया गया है.

क्विंट हिंदी
भारत
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<div class="paragraphs"><p>'राम मंदिर का प्रसाद': 'भ्रामक दावों' वाली मिठाइयों की बिक्री पर अमेजन को नोटिस</p></div>
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'राम मंदिर का प्रसाद': 'भ्रामक दावों' वाली मिठाइयों की बिक्री पर अमेजन को नोटिस

(फोटो: अल्टर्ड बॉय क्विंट हिंदी)

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केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने 'भ्रामक दावों' के साथ मिठाइयों की बिक्री पर अमेजन (Amazon) को नोटिस जारी किया है. आरोप है कि ई-कॉमर्स बेवसाइट पर सामान्य मिठाइयों को अयोध्या के राम मंदिर का प्रसाद बताकर बेचा जा रहा था. सीसीपीए ने http://www.amazon.in को लेकर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

मंत्रालय ने क्यों की कार्रवाई?

मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "यह कार्रवाई कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) की शिकायत के आधार पर की गई है. जिसमें आरोप लगाया गया कि अमेजन भ्रामक ट्रेड में शामिल है, जिसमें 'श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद' के नाम पर साधारण मिठाइयां भी बेची जा रही है."

CCPA ने नोटिस जारी होने के 7 दिनों के भीतर अमेजन से जवाब मांगा है, ऐसा न करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी.
मंत्रालय की तरफ से जारी बयान

अमेजन पर क्या आरोप?

बयान में कहा गया है, " जांच की रिपोर्ट के अनुसार, यह देखा गया है कि विभिन्न मिठाइयां या खाद्य उत्पाद अमेजन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (www.amazon.in) पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, जो 'श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद' होने का दावा करते हैं."

ऑनलाइन झूठे दावों के साथ सामान की बिक्री करना उपभोक्ताओं को उसकी सही विशेषताओं के बारे में गुमराह करता है. इस तरह की प्रैक्टिस उपभोक्ताओं को सामान खरीदने के लिए गलत तरीके से प्रभावित करती हैं. यदि सही विशेषताओं का जिक्र किया गया होता तो शायद ऐसा नहीं होता.
मंत्रालय की तरफ से जारी बयान

मंत्रालय ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के नियम 4(3) के तहत, कोई भी ई-कॉमर्स इकाई कोई भी अनुचित व्यापार व्यवहार नहीं अपनाएगी, चाहे वह अपने प्लेटफॉर्म पर व्यापार के दौरान हो या अन्यथा.

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2(28) के तहत परिभाषित 'भ्रामक विज्ञापन' वह है, जो ऐसा उत्पाद या सर्विस या किसी उत्पाद या सर्विस की प्रकृति, पदार्थ, मात्रा या गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ताओं को झूठी गारंटी देता है या गुमराह करने की संभावना के बारे में बताता है.
मंत्रालय की तरफ से जारी बयान

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