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दिग्गज पहलवान बजरंग पूनिया (Bajrang Punia) को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी (NADA) ने अस्थाई तौर पर निलंबित कर दिया है. अब इसपर बजरंग पूनिया ने जवाब दाखिल किया है. पूनिया ने नेशनल ट्रायल्स के दौरान डोप सैम्पल जमा नहीं किया था, जिसके चलते उनपर यह कार्रवाई की गई हैं. नाडा ने उन्हें इसके लिए 7 मई तक जवाब देने के लिए कहा था.
बजरंग पूनिया ने एक्स पर लिखा कि उन्होंने अधिकारियों को सैंपल देने से मना नहीं किया है, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि जब पहले उनका सैंपल लेने के लिए एक्सपायर हो चुकी किट लाई गई थी, उस पर NADA ने क्या कदम उठाए हैं. बजरंग ने आगे कहा कि उनकी पिछली शिकायत का जवाब मिलने के बाद वह अपना सैंपल देने के लिए तैयार हैं.
दरअसल 10 मार्च को सोनीपत में भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) केंद्र में ट्रायल के दौरान पूनिया से जब यूरिन का सैंपल जमा करने के लिए कहा गया था तो उन्होंने मना कर दिया था जिसके बाद NADA ने उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था.
पूनिया मे अब स्पष्टीकरण देते हुए लिखा कि, "मेरे बारे में जो डोप टेस्ट के लिए खबर आ रही है उसके लिये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं !!! मैंने कभी भी नाडा अधिकारियों को सैंपल देने से इनकार नहीं किया, मैंने उनसे अनुरोध किया कि वे मुझे जवाब दें कि उन्होंने पहले मेरा सैंपल लेने के लिए जो एक्सपायरी किट लाई थी, उस पर उन्होंने क्या कदम उठाए या क्या कार्रवाई की. उसका जवाब दे दीजिये और फिर मेरा डोप टेस्ट ले लीजिए. मेरे वकील विदुषपत सिंघनिया इस पत्र का जवाब समय अनुसार देंगे."
एक्सपायर्ड किट वाली ये घटना दिसंबर की है जब नाडा के अधिकारी पूनिया से सैंपल लेने गए थे. बजरंग ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि इस्तेमाल की जा रही किट एक्सपायरी डेट वाली हैं. उन्होंने वीडिया में कहा था कि:
इसके बाद पूनिया के वकील विदुषपत सिंघानिया ने कहा, "हमें केस फाइल तक पहुंचने की जरूरत है. हम जल्द ही नाडा नोटिस का जवाब दाखिल करेंगे."
भारतीय कुश्ती संघ (WFI) अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि अभी तक नाडा अधिसूचना की कॉपी नहीं मिली है जिसमें बजरंग को अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है. सुनवाई शुरू होने पर बजरंग को अनुशासनात्मक पैनल के सामने पेश होना होगा, एक प्रक्रिया जिसे पूरा होने में महीनों नहीं तो कई हफ्ते लग सकते हैं.
वहीं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी (वाडा) कोड के अनुसार, "एंटी-डोपिंग नियमों में अधिकृत अधिसूचना के बाद सैंपल जमा करने से इनकार करना, या बिना किसी कारण के सैंपल न देना या सैंपल जमा करने से बचना एक एंटी डोपिंग नियम का उल्लंघन है."
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