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उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बड़े शहरों में बार (शराबखाने) को रात दो बजे तक और फाइव स्टार होटलों में बार सुबह चार बजे तक खुले रखने का फैसला किया है. हालांकि, बार वालों को इसके लिए सालाना फीस देनी होगी. नई नीति एक अप्रैल से प्रभावी हो जाएगी.
प्रमुख सचिव संजय भूसरेडडी ने बताया कि मेहमानों विशेषकर विदेशी मेहमानों की सुविधा के लिए यह फैसला किया गया है. फाइव स्टार होटलों के बार सुबह चार बजे तक खुले रहेंगे.
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने पिछले हफ्ते 2020-21 की आबकारी नीति को मंजूरी दी, जिसके तहत देशी शराब की लाइसेंस फीस में दस फीसदी, बीयर में 15 फीसदी और अंग्रेजी शराब में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है.
कैबिनेट बैठक के बाद भूसरेडडी ने कहा था कि सरकार ने सरल एवं पारदर्शी आबकारी नीति बनायी है. लाइसेंसों का नवीकरण ई लाटरी से किया जाएगा. नयी नीति के तहत एक व्यक्ति को राज्य में केवल दो दुकानें ही संचालित करने दी जाएंगी.
बता दें, पहले के नियमों के मुताबिक यूपी में बार आधी रात तक खोलने की अनुमती थी. रात 12 बजे के बाद बार चलाने का आदेश किसी को भी नहीं दिया गया था.
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