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दरियागंज हिंसा: भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को 14 दिन की जेल

भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद की याचिका खारिज

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भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद की याचिका खारिज
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भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद की याचिका खारिज
(फाइल फोटो: Shadab Moizee)

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नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ पुरानी दिल्ली के दरियागंज में हुई हिंसा के मामले में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. कोर्ट ने आजाद की जमानत याचिका खारिज करते हुए पुलिस की मांग पर उन्हें न्यायिक हिरासत पर भेज दिया. बता दें कि शुक्रवार को जामा मस्जिद में हुए प्रदर्शन के बाद आगजनी और तोड़फोड़ के लिए पुलिस ने शनिवार को भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार किया था.

बता दें कि चंद्रशेखर आजाद के समर्थक बड़ी तादात में दिल्ली पहुंचे हैं. इसीलिए उन्हें पुलिस ने गुपचुप तरीके से कोर्ट में पेश किया. इससे पहले शुक्रवार को जब पुलिस उन्हें हिरासत में लेने जा रही थी तब उनके समर्थकों ने उन्हें बचा लिया था. लेकिन इसके बाद आजाद ने खुद सरेंडर कर दिया था.
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दिल्ली में प्रदर्शन के बाद चंद्रशेखर आजाद ने खुद को पुलिस के हवाले किया और इसके बाद तीस हजारी कोर्ट में एक जमानत याचिका भी दायर की. वहीं पुलिस ने उनकी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की. कोर्ट ने पुलिस की मांग मानते हुए आजाद को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया. आजाद को अब तिहाड़ जेल ले जाया गया है.

एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने कहा,

“हमने आगजनी, तोड़फोड़ और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद समेत 21 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है. आजाद भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे.”

बता दें कि चंद्रशेखर आजाद के अलावा दरियागंज में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार किये गए 15 लोगों को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. पुलिस ने गिरफ्तार लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने की अपील की थी. गिरफ्तार किये गए लोगों में एक व्यक्ति ने नाबालिग होने का दावा किया है. हालांकि पुलिस का कहना है कि उसकी उम्र 23 साल है.

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Published: 21 Dec 2019,07:32 PM IST

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