Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019India Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019ED को 12 नवंबर तक मिली अनिल देशमुख की कस्टडी, HC ने स्पेशल कोर्ट का फैसला पलटा

ED को 12 नवंबर तक मिली अनिल देशमुख की कस्टडी, HC ने स्पेशल कोर्ट का फैसला पलटा

स्पेशल PMLA कोर्ट ने देशमुख की ईडी कस्टडी बढ़ाने से इनकार कर दिया था.

क्विंट हिंदी
भारत
Published:
<div class="paragraphs"><p>महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में भेजा गया</p></div>
i

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में भेजा गया

(फोटो: क्विंट हिंदी)

advertisement

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को 12 नंवबर को ईडी की कस्टडी में भेज दिया है. कोर्ट ने स्पेशल पीएमएलए कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें देशमुख की ईडी कस्टडी बढ़ाने से इनकार करते हुए उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

स्पेशल कोर्ट के आदेश को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार रात बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. रविवार 7 नवंबर को मामले की सुनवाई जस्टिस माधल जे जामदार की सिंगल जज वेकेशन बेंच ने की. एक दिन पहले शनिवार जज प्रशांत आर सितरे ने ईडी की 9 दिनों की कस्टडी की मांग को खारिज करते हुए देशमुख को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

क्या हैं आरोप?

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं, आरोप है कि आर्केस्ट्रा बार मालिकों से 4.7 करोड़ रुपये देशमुख को मिले थे.

मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी सचिन वझे के लिए जरिए ये पैसे दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 के बीच में पहुंचाए जाने का आरोप है. ईडी की कहना है कि देशमुख के परिवार ने 4.18 करोड़ रुपये की ट्रस्ट के जरिए लॉन्डर किए और उसे सफेद किया.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: undefined

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT