Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019India Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019बुल्ली बाई केस: नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका दिल्ली कोर्ट ने की खारिज

बुल्ली बाई केस: नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका दिल्ली कोर्ट ने की खारिज

कोर्ट ने कहा, महिला पत्रकारों को सार्वजनिक मंच पर अपमानित करने के लिए आरोपी द्वारा टारगेट किया गया

क्विंट हिंदी
भारत
Updated:
<div class="paragraphs"><p>बुल्ली बाई केस का आरोपी नीरज बिश्नोई</p></div>
i

बुल्ली बाई केस का आरोपी नीरज बिश्नोई

(फोटो: PTI)

advertisement

दिल्ली की एक अदालत ने 'बुली बाई' ऐप के आरोपी निर्माता नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने कहा है कि एक विशेष समुदाय की विभिन्न महिला पत्रकारों को एक सार्वजनिक मंच पर गाली देने और अपमानित करने के लिए आरोपी व्यक्ति द्वारा टारगेट किया गया. जो निश्चित रूप से सांप्रदायिक सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अपराध की प्रकृति, आरोपों की गंभीरता और जांच के शुरुआती चरण को देखते हुए मुझे आवेदन में कोई योग्यता नहीं मिलती है और उसी के अनुसार याचिका को खारिज किया जाता है.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अदालत ने कहा कि यह काम निश्चित रूप से उस समाज के सांप्रदायिक सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, जहां प्राचीन काल से महिलाओं को देवी माना जाता रहा है और उनका अपमान करने का कोई भी प्रयास निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर समुदाय से जोरदार प्रतिरोध को आमंत्रित करने वाला है.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: 30 Jan 2022,03:30 PM IST

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT