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चंडीगढ़ मेयर चुनाव: रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह के खिलाफ चलेगा केस- SC की बड़ी बातें

Chandigarh Mayor Election: सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव का विजेता घोषित किया है.

मोहन कुमार
भारत
Published:
<div class="paragraphs"><p>"चंडीगढ़ मेयर चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर पर केस चलाया ही जाना चाहिए" - सुप्रीम कोर्ट</p></div>
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"चंडीगढ़ मेयर चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर पर केस चलाया ही जाना चाहिए" - सुप्रीम कोर्ट

(फोटो- क्विंट हिंदी)

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 20 फरवरी को AAP प्रत्याशी कुलदीप कुमार (Kuldeep Kumar) को चंडीगढ़ मेयर चुनाव (Chandigarh Mayor Election) का विजेता घोषित किया है. कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर (RO) अनिल मसीह ( Anil Masih) के खिलाफ केस चलाने का भी निर्देश दिया है.

बता दें कि 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ था. जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर ने AAP के 8 वोट को अमान्य मानते हुए बीजेपी उम्मीदवार को मेयर चुनाव का विजेता घोषित किया था. जिसके बाद AAP उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

  • "जिन आठ वोटों को अवैध माना गया था, उनकी गिनती के बाद याचिकाकर्ता (AAP उम्मीदवार कुलदीप कुमार) के 20 वोट हो जाएंगे. पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषित चुनाव परिणाम को रद्द किया जाता है और याचिकाकर्ता को चंडीगढ़ मेयर चुनाव का विजेता घोषित किया जाता है."

  • कोर्ट ने कहा कि मसीह ने "मेयर चुनाव के नतीजों का रुख गैरकानूनी रूप से बदला था" और उन्होंने कोर्ट के सामने जो बयान दिया था वह "स्पष्ट झूठ" था. कोर्ट ने मसीह के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

  • "मसीह ऐसा बयान देने से अनभिज्ञ नहीं हो सकते थे जो झूठा था. रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल को निर्देश दिया जाता है कि वह अनिल मसीह को कारण बताओ नोटिस जारी करें कि उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए."

  • कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि "अनिल मसीह को कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने का अवसर दिया जाएगा.''

वकील शादान फरासत ने कहा, ''पीठासीन अधिकारी (अनिल मसीह) के खिलाफ झूठी गवाही का नोटिस जारी किया गया है और उनके खिलाफ आईपीसी के तहत कार्यवाही का भी निर्देश दिया गया है.''

वकील गुरमिंदर सिंह ने कहा, "SC ने कहा है कि ये निशान जाहिर तौर पर पीठासीन अधिकारी द्वारा लगाए गए हैं, जिसके आधार पर वोट अवैध घोषित किए गए हैं. कानून के मुताबिक, पीठासीन अधिकारी ने महत्वपूर्ण नियमों का उल्लंघन किया है और उन पर धारा 340 के तहत कार्यवाही शुरू की गई है."

इसके साथ ही वकील गुरमिंदर सिंह ने कहा कि "गलत बयान देने पर RO के खिलाफ कोर्ट 'अदालत की अवमानना' की कार्यवाही शुरू कर सकती है, जिसके लिए उन्हें तीन हफ्ते का समय दिया गया है.''

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या बोले कुलदीप कुमार?

शीर्ष अदालत के फैसले के बाद कुलदीप कुमार ने कहा, "यह सच्चाई की जीत है. लोकतंत्र को जीवित रखा गया है. मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं. मैं उन सभी नेताओं और INDIA अलायंस को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे वोट दिया. बीजेपी वैसे ही बेनकाब होगी जैसे यहां बेनकाब हुई है और हर जगह उसे हार का सामना करना पड़ेगा."

AAP के तीन पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि वे वापस आएंगे. हो सकता है कि वे गुमराह होकर वहां गए हों. लेकिन वे पार्टी के सच्चे सिपाही थे. शायद वे वापस आएंगे."

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "इस चुनाव में कुल 36 वोट थे. उन 36 मतों की गिनती में बीजेपी ने 8 मत चोरी कर लिए, 25 प्रतिशत मत चोरी कर लिए. कुछ दिनों बाद देश का बड़ा चुनाव (लोकसभा) होने वाला है, उसमें 90 करोड़ मत हैं. 90 करोड़ मतों में से ये (बीजेपी) लोग कितने मतों की चोरी करेंगे, ये सोचकर भी रुह कांप उठती है. अगर उन्हें (बीजेपी) 370 सीटों का इतना विश्वास है तो कहां से आ रहा है ये विश्वास? कुछ तो गड़बड़ है."

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने AAP के मेयर उम्मीदवार कुलदीप कुमार की दायर याचिका पर फैसला सुनाया है. 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ था. RO मसीह ने AAP के 8 वोटों को अमान्य करार देते हुए बीजेपी उम्मीदवार को मनोज सोनकर को मेयर घोषित किया था.

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