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हिंदू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणियां करने के आरोप में गिरफ्तार कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. मध्य प्रदेश के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट ने 5 जनवरी को फारुकी और एक दूसरे आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया.
स्थानीय बीजेपी विधायक मालिनी सिंह गौड़ के बेटे और हिंदू रक्षक संगठन के संयोजक, एकलव्य सिंह गौड़ की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, गौड़ ने आरोप लगाते हुए कहा था कि फारुकी ने शो के लिए अनुमति नहीं ली थी. उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का भी उल्लंघन किया.
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इंदौर पुलिस ने कहा कि उनके पास यह दिखाने के लिए कोई वीडियो सबूत नहीं है कि स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी ने कैफे में शो के दौरान हिंदू देवी-देवताओं का अपमान किया.
तुकोगंज पुलिस स्टेशन के टाउन इंस्पेक्टर, कमलेश शर्मा ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि शिकायतकर्ता ने जो वीडियो सबमिट किया है, उसमें एक दूसरा कॉमेडियन भगवान गणेश के बारे में मजाक करता दिख रहा है. शर्मा ने कहा था, “हिंदू देवताओं या गृहमंत्री अमित शाह का अपमान करते हुए उनके (मुनव्वर फारुकी) के खिलाफ कोई सबूत नहीं है.”
एक चश्मदीद, जीनोशा अग्नीस ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट जारी कर बताया कि उस दिन शो की रात क्या हुआ था. अग्नीस ने लिखा था कि फारुकी ने कुछ ही मिनट परफॉर्म किया था, और इस दौरान उन्होंने कोई आपत्तिजनक बातें नहीं कहीं थी,
अग्नीस ने पोस्ट में बताया कि मुनव्वर का सो दिल्ली में उनके एक शादी में शामिल होने को लेकर था, और उन्होंने किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ाया. उन्होंने बताया कि मुनव्वर ने कुछ मिनट ही परफॉर्म किया था, जब बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई और मालिक के पीछे हटने के बाद शो को कैंसल करना पड़ा.
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