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कोरोनावायरस : सभी पैसेंजर ट्रेन रद्द,टिकट रिफंड के नए नियम जान लें
रेलवे ने E-Ticket कैंसिलेशन में रिफंड के नए नियम नहीं बदले हैं
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भारत
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टिकट रिफंड के नए नियम जान लीजिए
(फोटो- i stock)
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कोरोनावायरस की वजह से रेलवे ने 31 मार्च तक सभी ट्रेन को कैंसल करने का ऐलान किया है. रेलवे की विज्ञप्ति के मुताबिक लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेन रद्द कर दी गई हैं. इनमें प्रीमियम ट्रेन भी शामिल हैं. इसे देखते हुए रेलवे ने ट्रेन टिकट कैंसिलेशन को लेकर यात्रियों की बड़ी राहत दी है. आइए जानते हैं ट्रेन टिकट कैंसिलेशन को लेकर नए नियम क्या हैं
रेलवे स्टेशन और रिजर्वेशन काउंटर पर भीड़ कम करने के लिए टिकट रिफंड सिस्टम में कई चेंज किए हैं. E-Ticket कैंसिलेशन और रिफंड के किसी भी नियम में बदलाव नहीं किया गया है. टिकट रिफंड रूल्स में यह नियम 21 मार्च से लेकर 15 अप्रैल 2020 के लिए लागू होगा.
अगर 21 मार्च से 15 अप्रैल 2020 के बीच रेलवे ट्रेन कैंसिल करता है तो यात्रा की तारीख से 45 दिनों के भीतर टिकट जमाकर काउंटर से रिफंड लिया जा सकता है. पहले यह नियम तीन घंटों के लिए ही था.
अगर ट्रेन कैंसिल नहीं हुई है फिर भी पैसेंजर यात्रा नहीं करना चाहता है तो यात्रा की तारीख से 30 दिनों के अंदर टिकट डिपॉजिट रिसिट (TDR) फाइल करना होगा. पहले यह नियम केवल 3 दिनों के लिए था.
इस TDR को CCO यानी चीफ क्लेम ऑफिस या CCM यानी चीफ कॉमर्शियल मैनेजर के पास TDR जमा किया जा सकता है. टीडीआर फाइल करने के 60 दिनों के अंदर पैसेंजर को रिफंड कर दिया जाएगा. ट्रेन चार्ट के जरिए वेरिफिकेशन के बाद ही रिफंड दिया जाएगा. पहले रिफंड का नियम केवल 10 दिनों के लिए था.
अगर कोई पैसेंजर टेलिफोन नंबर 139 की मदद से अपना टिकट कैंसिल करता है तो वह यात्रा के दिन से 30 दिनों के अंदर टिकट काउंटर से रिफंड प्राप्त कर सकता है.