Unlock 2 की गाइडलाइन जारी, नाइट कर्फ्यू में दी गई ढील

आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा

क्विंट हिंदी
भारत
Updated:
कंटेनमेंट जोन के बाहर सिनेमा हॉल और मेट्रो ट्रेने चलाने की अनुमति दी गई है
i
कंटेनमेंट जोन के बाहर सिनेमा हॉल और मेट्रो ट्रेने चलाने की अनुमति दी गई है
(फोटो:PTI)

advertisement

देश में दो महीने से ज्यादा समय तक लॉकडाउन रहने के बाद 1 जून से अनलॉक शुरू किया गया था. 8 जून से मॉल्स और धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी गई थी. इनके लिए गाइडलाइन भी जारी की गई थी. 1 जून से रेलवे ने 200 स्पेशल ट्रेने भी चलाना शुरू कर दिया था. अब केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 के लिए गाइडलाइन जारी की है. नाइट कर्फ्यू में ढील दी गई है. घरेलू फ्लाइट और पैसेंजर ट्रेनों का ऑपरेशन्स धीरे-धीरे बढ़ाया जाएगा.

केंद्र सरकार ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगा. आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा.

अनलॉक 2 की गाइडलाइन:

  • घरेलू फ्लाइट और पैसेंजर ट्रेनों के ऑपरेशन्स धीरे-धीरे बढ़ाए जाएंगे.
  • नाइट कर्फ्यू में छूट दी गई है. अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. ये छूट इंडस्ट्रियल यूनिट के चलने, राष्ट्रीय और स्टेट हाईवे पर आवाजाही, गंतव्य की ओर जाते लोगों को परेशानी न होने को ध्यान में रखकर दी गई है.
  • इलाके के आधार पर दुकानों में एक समय पर 5 से ज्यादा लोग हो सकते हैं. लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा.
  • केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग संस्थानों को 15 जुलाई से चलने की इजाजत होगी. इसके संबंध में SOP जारी की जाएगी.
  • स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टिट्यूट 31 जुलाई तक बंद रहेंगे.
  • 'वंदे भारत' मिशन के तहत इंटरनेशनल एयर ट्रेवल शुरू हुआ है. धीरे-धीरे ये बढ़ाया जाएगा.

इन गतिविधियों पर अभी भी रोक

कंटेनमेंट जोन के बाहर इन गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी को इजाजत दे दी गई है:

  • मेट्रो ट्रेन
  • सिनेमा हॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स
  • सामाजिक/राजनीतिक/खेल/एंटरटेनमेंट/अकादमिक/सांस्कृतिक/धार्मिक फंक्शन और बड़ी गेदरिंग.

कंटेनमेंट जोन के बाहर की गतिविधि पर राज्य लेंगे फैसला

केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थिति के आकलन के बाद कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों पर रोक या पाबंदी लगा सकते हैं.

हालांकि केंद्र ने कहा है कि लोगों और सामान की इंटर-स्टेट और इंट्रा-स्टेट आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं होगी. इसके लिए अलग से किसी इजाजत या ई-पास की जरूरत नहीं होगी.

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

Published: 29 Jun 2020,09:54 PM IST

Read More
ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT