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जवान की खुदकुशी की वजह स्टिंग नहीं, कोर्ट मार्शल का डर होगी: कोर्ट

लांस नायक रॉय मैथ्यू ने 7 मार्च 2017 को फांसी लगा कर खुदकुशी कर ली थी.

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जवान की खुदकुशी की वजह स्टिंग नहीं, कोर्टमार्शल का डर होगी: कोर्ट
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जवान की खुदकुशी की वजह स्टिंग नहीं, कोर्टमार्शल का डर होगी: कोर्ट
(फोटो: IANS)

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेना के एक जवान के खुदकुशी केस में कहा है कि सुसाइड की वजह क्विंट के पत्रकार का स्टिंग वीडियो नहीं, बल्कि कोर्ट मार्शल का डर हो सकता है . 18 अप्रैल को हाई कोर्ट ने खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में सीनियर जनर्लिस्ट पूनम अग्रवाल और रिटायर्ड जवान के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कर दी थी. अब इस फैसले का डिटेल ऑर्डर आया है.

हाई कोर्ट ने कहा, "कोर्ट मार्शल के डर की वजह से मृतक जवान ने खुदकुशी के लिए कदम उठाया. लेकिन वीडियो में रॉय मैथ्यू ने ऐसी कोई बात नहीं कही है, जिसे अपराध माना जाए."

आदेश में कहा गया है, "जवान के खुदकुशी की वजह सिर्फ कोर्ट मार्शल और इसके घातक परिणामों का डर था. इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाली जनर्लिस्ट पूनम अग्रवाल ने साजिश के तहत कोई काम नहीं किया."

क्या है पूरा मामला?

‘द क्विंट’ की एसोसिएट एडिटर पूनम अग्रवाल ने 2017 में कारगिल युद्ध में हिस्सा ले चुके पूर्व सैनिक दीपचंद की मदद से एक स्टिंग ऑपरेशन किया था. इस स्टिंग में सेना कैंपों में बड़े अफसरों की ओर से अपने मातहतों से छोटे-मोटे काम करवाने के लिए बने 'सहायक सिस्टम' का राज खोला गया था. स्टिंग में दिखाया गया था कि 19 जनवरी 2017 में ‘सहायक सिस्टम’ खत्म कर देने के बावजूद आर्मी कैंपों में यह सिस्टम बदस्तूर चल रहा था.

फरवरी 2017 में पब्लिश इस वीडियो में सेना के कई अफसरों ने आरोप लगाया था कि उनके सीनियर्स ने नासिक के देवलाली मिलिट्री कैंप में उनसे अपने छोटे-मोटे काम करवाए. इन अफसरों ने अपने सीनियर्स पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था. वीडियो में आरोप लगाने अफसरों के चेहरे धुंधले कर दिए गए थे.

लांस नायक रॉय मैथ्यू ने 7 मार्च 2017 को फांसी लगा कर खुदकुशी कर ली थी. इस स्टिंग वीडियो के लिए रॉय का इंटरव्यू लिया गया था. इसके बाद पूनम और दीपचंद के खिलाफ रॉय को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. इनके खिलाफ आईपीसी की अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया था. एफआईआर में इनपर सरकारी गोपनीयता कानून की धारा 3 और धारा 7 के उल्लंघन का भी आरोप था.

अदालत ने कहा, पूनम बेकसूर

मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के जस्टिस वी मोरे और भारती हरीश डांगरे ने वीडियो और इसके गैर-संपादित फुटेज देखे. इसे देखने के बाद दोनों ने कहा कि पूनम और दीपचंद के खिलाफ अपराध का कोई मामला नहीं बनता. पिछले साल 29 अगस्त की सुनवाई के दौरान भी इसी बेंच ने पूनम के खिलाफ धारा 306 लगाए जाने पर सवाल उठाया था. बेंच ने कहा था कि सीनियर्स के डांटे जाने के बाद जवान ने खुदकुशी की थी. आरोपियों के उकसाने की वजह से उसने खुदकुशी नहीं की.

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Published: 06 May 2019,10:46 PM IST

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