Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019India Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019COVID 19: किसानों को तुरंत मिलेंगे 2000 रुपए, बढ़ी मनरेगा मजदूरी

COVID 19: किसानों को तुरंत मिलेंगे 2000 रुपए, बढ़ी मनरेगा मजदूरी

सरकार ने किसानों और मजदूरों को राहत देने के लिए मदद का ऐलान किया है.

क्विंट हिंदी
भारत
Updated:
किसानों को उनके खाते में 2000 रुपये दिया जाएगा
i
किसानों को उनके खाते में 2000 रुपये दिया जाएगा
(प्रतीकात्मक फोटोः IANS)

advertisement

भारत कोरोनावायरस महामारी से जूझ रहा है. वहीं, केंद्र सरकार ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया है. ऐसे में किसानों और मजदूरों के ऊपर आफत आ गई है. अब सरकार ने किसानों और मजदूरों को राहत देने के लिए मदद का ऐलान किया है. इसके तहत किसानों को उनके खाते में 2000 रुपये दी जाएगी. इसके अलावा मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी गई है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को कोरोनावायरस से निपटने के लिए 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया. उन्होंने कहा सरकार लॉकडाउन प्रभावित गरीबों की मदद करेगी. उन्होंने कहा,

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8 करोड़ 69 लाख किसानों को 2000 रुपये दी जाएगी. इसकी पहली किस्त अप्रैल के पहले सप्ताह में उनके खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी.

मजदूरों की बढ़ी मजदूरी

मनरेगा मजदूरों की प्रतिदिन मजदूरी दर को बढ़ा दिया गया है. वित्त मंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि अब मजदूरों को प्रतिदिन 202 रुपये मजदूरी दी जाएगी. इससे पहले उन्हें प्रतिदिन 182 रुपये ही दी जाती थी. उन्होंने कहा इससे 5 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा.

महिलाओं के लिए भी किया गया ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि जनधन योजना से जुड़ी महिलाओं के खाते में तीन महीने तक 500 रुपये दी जाएगी. इससे 20 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलेगा. इसके अलावा उज्जवला योजना के तहत मदद पाने वाली 8 करोड़ महिला लाभार्थियों को 3 महीने तक फ्री रसोई गैस दी जाएगी.

इससे पहले मंगलवार को किए गए ऐलान के मुताबिक मार्च, अप्रैल, मई 2020 के जीएसटी रिटर्न और कंपोजिशन रिटर्न के लिए भी आखिरी तारीख 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है. 5 करोड़ रुपये से कम के टर्नओवर वाली कंपनियों पर देरी से जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए कोई भी ब्याज, जुर्माना या लेट फीस नहीं लगेगी. 5 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों पर देरी से जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए कोई लेट फीस या जुर्माना नहीं लगेगा, उनके लिए ब्याज दर 9 फीसदी कर दी गई है. अगली दो तिमाहियों तक अनिवार्य बोर्ड मीटिंग करने के लिए 60 दिनों की छूट दी गई है

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

Published: 26 Mar 2020,02:40 PM IST

Read More
ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT