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देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन के बीच बड़े शहरों से कामगारों के पलायन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने केंद्र से इस मामले पर उसके कदमों को लेकर 31 मार्च तक स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा है.
कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर सरकार पहले से ही जो कदम उठा रही है, उन पर वो निर्देश जारी करके कन्फ्यूजन पैदा नहीं करेगा.
बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने श्रमिकों के पलायन के मामले पर 30 मार्च को एडवोकेट अलख आलोक श्रीवास्तव और रश्मि बंसल की तरफ से दायर जनहित याचिकाओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की.
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक श्रीवास्तव ने अपनी याचिका में प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए खाना, पानी और आश्रय की मांग की है, जो पैदल ही अपने गांव लौट रहे हैं.
केंद्र की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए श्रमिकों के पलायन को रोकने की जरूरत है, केंद्र और संबंधित राज्यों ने इस मामले पर जरूरी कदम उठाए हैं. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी.
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