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लॉकडाउन के बावजूद जब कोरोनावायरस महामारी के बढ़ते पॉजिटिव मामले कम नहीं हो रहे, तो लोगों को घरों के अंदर रखने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी. अब सरकारें ऐसे इलाकों की पहचान कर, उन्हें पूरी तरह सील कर रही हैं, जहां कोरोना के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं. इन इलाकों को 'हॉटस्पॉट' कहते हैं. दिल्ली सरकार ने 20 हॉटस्पॉट सील कर दिए हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 15 जिलों के हॉटस्पॉट इलाकों को सील करने का फैसला लिया है. हॉटस्पॉट इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए कुछ जरूरी बातें और नियम हैं, जिन्हें जानना जरूरी है.
वो इलाका जहां कोरोनावायरस के 6 या 6 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिले हों और आगे भी उन इलाकों में संक्रमण फैलने की संभावना ज्यादा हो, उन्हें हॉटस्पॉट कहा जाता है. ये इलाका किसी भी आकार का हो सकता है. कुछ घरों से लेकर मोहल्ला, कॉलोनी या फिर पूरे सेक्टर तक. यहां तक कि किसी अपार्टमेंट या पूरी हाऊसिंग सोसायटी को भी एक हॉटस्पॉट माना जा सकता है.
यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया, 15 जिलों में 104 एरिया को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है. इसमें आगरा में 22 , गाजियाबाद में 13, गौतमबुद्धनगर में 12, कानपुर में 12, वाराणसी में 4, शामली में 3, मेरठ में 7, बरेली में 1, बुलंदशहर में 3, बस्ती में 3, फिरोज़ाबाद में 3, सहारनपुर में 4, महाराजगंज में 4, सीतापुर में 1 और लखनऊ में 8 बड़े और 4 छोटे हॉटस्पॉट हैं.
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