advertisement
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने 4 दिनों तक बढ़ा दी है. हालांकि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अदालत से 7 दिनों का रिमांड मांगा था. अब अदालत के आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल 1 अप्रैल तक ED की हिरासत में रहेंगे.
28 मार्च को अदालत में सुनवाई के दौरान ED ने कहा कि केजरीवाल उनके सवालों का सीधे-सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं. ईडी ने अदालत को बताया कि सीएम अरविंद केजरीवाल गोलमोल जवाब दे रहे हैं और अपने डिजिटल उपकरणों के पासवर्ड का खुलासा नहीं कर रहे हैं.
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर दिल्ली कोर्ट में सुनवाई पर उनके वकील रमेश गुप्ता ने कहा, "केजरीवाल ने स्वीकार किया कि वह सहयोग करने के लिए तैयार हैं और उन्हें हिरासत में रहने पर कोई आपत्ति नहीं है. हमने अदालत से कहा कि हम उन आधारों का विरोध करते हैं जिन पर रिमांड की मांग की जा रही है."
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में बोलने की इजाजत मांगी थी. कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद केजरीवाल बोले, "यह मामला 2 साल से चल रहा है. मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है. मुझे किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है. सीबीआई ने 31,000 पेज दाखिल किए हैं और 290 से अधिक गवाहों से पूछताछ की गई है. ईडी ने 20,000 से ज्यादा पेज दाखिल किए हैं. 'सिर्फ 4 बयानों में मेरा नाम है."
उन्होंने आगे कहा,
राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनावी बांन्ड के मुद्दे पर बयान दिया और कहा कि बीजेपी को पैसा मिल रहा है.
ईडी ने अरविंद केजरीवाल के बयान का विरोध किया है. अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के पीछे राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि मामले में लोगों को 'सरकारी गवाह' बनाया जा रहा है और उन्हें अपने बयान बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है.
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अदालत में कहा कि ईडी जांच का सामना करने को तैयार हैं.
उन्होंने आगे कहा, "देश के सामने AAP के भ्रष्ट होने का भ्रम पैदा किया गया."
राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पासवर्ड का खुलासा नहीं किया है. इसलिए हमारे पास डिजिटल डेटा तक पहुंच नहीं है. उनका कहना है कि वह अपने वकीलों से बात करेंगे और फिर तय करेंगे कि पासवर्ड दिया जाए या नहीं. यदि वह ऐसा नहीं करते हैं, तो हमें पासवर्ड ब्रेक करना (तकनीकी तरीके से) होगा.
AAP नेता ने मामले में गवाहों के बयान पर कहा, "ED के दो मकसद हैं - AAP को कुचलने के लिए एक भ्रम पैदा करना और दूसरा, जबरन वसूली रैकेट बनाना. रेड्डी ने बीजेपी को 55 करोड़ का चंदा दिया. उसने अपनी जमानत खरीद ली. मनी ट्रेल स्पष्ट रूप से स्थापित है.
प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट से कहा, "एक सीएम कानून से ऊपर नहीं है."
ED ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत भागीदारी के अलावा, AAP संयोजक होने के नाते, पैसे का इस्तेमाल AAP गोवा अभियान में किया गया था और इस संबंध में कई बयान हैं.
दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हिरासत रिमांड को 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)