दिल्ली शराब नीति मामले (Delhi Liquor Policy Case) में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को 17 फरवरी के लिए समन जारी किया है.
बता दें कि शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जारी समन का पालन नहीं करने पर ED ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था.
कोर्ट के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया आई है. पार्टी की ओर से कहा गया है कि वो अभी कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं.
"हम अदालत के आदेश का अध्ययन कर रहे हैं और कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे. हम अदालत को सूचित करेंगे कि प्रवर्तन निदेशालय के सभी समन कैसे अवैध थे"आम आदमी पार्टी
ED ने अब तक भेजा है पांच बार समन
इस मामले में बुधवार, 7 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जांच एजेंसी ने 3 फरवरी को केजरीवाल के खिलाफ अदालत का रुख किया था.
मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल को अब तक पांच बार समन भेज तलब किया जा चुका है. लेकिन वो अब तक केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं.
शिकायत अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के समक्ष दायर की गई, जिन्होंने मामले की सुनवाई 7 फरवरी को तय की थी. जिसके बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.
सुनवाई के दौरान, सरकारी वकील ने अदालत को सूचित किया कि आगे कोई दलील देने की जरूरत नहीं है. केजरीवाल पिछले चार महीनों में पहले के चार समनों के बावजूद एजेंसी के सामने पेश होने में विफल रहे हैं, उन्हें अवैध बताया गया है.
सीएम ने पहले प्रवर्तन निदेशालय को एक पत्र लिखकर समन को "अवैध और राजनीति से प्रेरित" बताया था. उन्होंने आरोप लगाया कि उनका उद्देश्य उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकना था. इस बीच, आम आदमी पार्टी (AAP) ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी केजरीवाल सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं.
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