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पेपर लीक: दिल्ली हाईकोर्ट ने CBSE को दिया नोटिस, पूछे ये सवाल

पेपर लीक मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होनी है

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सीबीएसई, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह क्वेश्चन पेपर तैयार करता है.
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सीबीएसई, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह क्वेश्चन पेपर तैयार करता है.
(फोटो: PTI)

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पेपर लीक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई, दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 10 दिनों में जवाब मांगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई से पूछा कि 10वीं की दोबारा परीक्षा को लेकर 2 महीने का वक्त क्यों लग रहा है.

इस मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होनी है. नोटिस में हाईकोर्ट ने सीबीएसई को जल्दी परीक्षा कराने को कहा है.

री-एग्जाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका

सीबीएसई के 10वीं के मैथ्स का पेपर लीक होने के बाद दोबारा परीक्षा कराने के फैसले पर केरल के एक छात्र ने सुप्रीम कोर्ट में री-एग्जाम को चुनौती दी थी. कोच्चि में चॉइस स्कूल के छात्र रोहन मैथ्यू ने तर्क दिया है कि री-एग्जाम का फैसला संविधान के अनुच्छेद 14 (कानूनी समानता), अनुच्छेद 21 (जीवन और आजादी का अधिकार) और अनुच्छेद 21ए (शिक्षा का अधिकार) का उल्लंघन कर मनमाने और अवैध तरीके से लिया गया है.

यह भी पढ़ें: CBSE पेपर लीक मामले में अबतक क्या-क्या हुआ, जानिए 10 बड़ी बातें

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10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा का पेपर हुआ था लीक

पेपर लीक मामले में दिल्ली पुलिस ने दो मामले दर्ज किए हैं. अर्थशास्त्र का पेपर लीक होने के बारे में पहला मामला 27 मार्च को और गणित का पेपर लीक होने का मामला 28 मार्च को दर्ज किया गया था. सीबीएसई के 12वीं बोर्ड की अर्थशास्त्र और 10वीं बोर्ड की गणित की परीक्षा 26 मार्च और 28 मार्च को हुई थी.

यह भी देखें: CBSE हो या SSC, सिस्टम फेल है, क्वेश्चन पेपर ‘ON SALE’ है...

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