Home News India दिल्ली में लॉकडाउन, इन 6 राज्य में भी ऐसी ही पाबंदियां-पूरी लिस्ट
दिल्ली में लॉकडाउन, इन 6 राज्य में भी ऐसी ही पाबंदियां-पूरी लिस्ट
उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर दिल्ली और महाराष्ट्र में कोविड के आंकड़े डराने लगे हैं
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देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं. वैक्सीनेशन ड्राइव के बीच भी कोविड के आंकड़ों जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है. पिछले 24 घंटों में 2.73 लाख से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए हैं. केंद्र सरकार की तरफ से अभी किसी भी तरह के लॉकडाउन या पाबंदी का ऐलान नहीं किया गया है. लेकिन राज्य अपने-अपने स्तर पर प्रतिबंध लगाकर संक्रमण को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं.
उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर दिल्ली और महाराष्ट्र में कोविड के आंकड़े डराने लगे हैं. कुछ शहरों में अस्पतालों के बेड भर चुके हैं. कहीं ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो कहीं रेमडेसिविर की तुरंत जरूरत पड़ रही है. राज्यों ने कोविड की ट्रांसमिशन चेन तोड़ने के लिए स्थानीय प्रतिबंध लगाए हैं. ये लॉकडाउन नहीं है, लेकिन पाबंदियां कुछ उसी तरह की हैं.
किन प्रदेशों में क्या पाबंदी लगाई गई हैं, यहां देखिए.
दिल्ली
दिल्ली में 16 अप्रैल की रात 10 बजे से शुरू होकर 19 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहा. हालांकि, अब सीएम अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में छह दिन का लॉकडाउन लगा दिया है. ये लॉकडाउन 19 अप्रैल की रात 10 बजे से 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा.
राष्ट्रीय राजधानी में छह दिन का लॉकडाउन लगा. लॉकडाउन 19 अप्रैल की रात 10 बजे से 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा.
इस दौरान आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी.
शादियों में केवल 50 लोगों को आने की अनुमति होगी.
दिल्ली में मॉल के साथ-साथ जिम और स्पा भी बंद रहेंगे. ये प्रतिबंध 30 अप्रैल तक लागू रहेगा.
रेस्टोरेंट डाइन-इन के लिए बंद रहेंगे. हालांकि, होम-डिलीवरी जारी रहेगी.
सिनेमा हॉल 30 फीसदी क्षमता पर चल सकते हैं. ये प्रतिबंध 30 अप्रैल तक लागू रहेगा.
जरूरी सेवाओं पर प्रतिबंध नहीं होगा. एक म्युनिसिपल जोन में एक दिन पर एक साप्ताहिक बाजार चलने की इजाजत होगी.
दिल्ली में सभी स्कूल-कॉलेज अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं.
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे ने 14 अप्रैल की रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक पाबंदियां लगाई हैं. ठाकरे ने कहा था कि वो 'लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, वो लॉकडाउन की तरह ही हैं.'
बिना जरूरत के आना जाना बंद करना होगा. अगर जरूरी काम नहीं है तो घर के बाहर नहीं निकल पाएंगे.
जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं और दफ्तर बंद रहेंगे
रेस्टोरेंट में डाइन-इन पर पाबंदी. सोसाइटीज में होम डिलीवरी गेट तक होगी.
सड़क किनारे फूड वेंडर्स पर प्रतिबंध.
सिनेमा हॉल, ड्रामा थिएटर और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे. एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क भी बंद रहेंगे.
क्लब, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे. फिल्म, सीरियल के लिए शूटिंग पर पाबंदी.
मॉल, शॉपिंग सेंटर और वो दुकानें जो जरूरी सेवाओं या सुविधा नहीं देतीं, बंद रहेंगी.
धार्मिक जगहें, प्रार्थना की जगहें बंद रहेंगी.
ब्यूटी सलून, बार्बर शॉप भी बंद रहेंगी.
उत्तर प्रदेश
लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गौतमबुद्ध नगर, मेरठ, गोरखपुर, झांसी, बरेली और बलिया में रात 8 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा.
प्रदेश में हर रविवार को लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है.
पहली बार मास्क के बिना पकड़े जाने पर 1000 का जुमार्ना लगाया जाए. अगर दूसरी बार बिना मास्क के पकड़ा गए तो दस गुना अधिक जुर्माना लगेगा.
यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं.
अपने गांव लौट रहे प्रवासी कामगारों के लिए जिले में स्क्रीनिंग कराना जरूरी होगा.
मजदूरों के लिए सात दिन का होम क्वारन्टीन अनिवार्य. कोई लक्षण नहीं होने के बावजूद भी सात दिन खुद को आइसोलेशन में रहना होगा.
अगर लक्षण हैं तो 14 दिन क्वारन्टीन रहना होगा.
किसी भी धार्मिक जगह पर एक बार में पांच से ज्यादा लोगों के जाने की मनाही.
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मध्य प्रदेश
22 अप्रैल तक बालाघाट, नरसिंघपुर, सियोनी जिलों के साथ-साथ जबलपुर शहर में लॉकडाउन है.
इंदौर में आंशिक लॉकडाउन को 23 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है.
राज्य सरकार ने कक्षा 8 तक के लिए सभी सरकारी और सरकारी मदद प्राप्त स्कूलों को 13 जून तक बंद किया.
कक्षा 8 तक के लिए निजी स्कूल 30 अप्रैल तक बंद किए गए हैं.
सरकारी और गैर-सरकारी हॉस्टल भी बंद किए गए.
राजस्थान
राजस्थान में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई गई हैं. ये पाबंदियां 19 अप्रैल सुबह 5 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक के लिए लागू रहेंगी.
जिला प्रशासन, गृह विभाग, पुलिस, कंट्रोल रूम और वॉर रूम, आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, केंद्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालयों को काम करने की अनुमति होगी. इसके अलावा सभी दफ्तर बंद रहेंगे.
डेयरी की दुकानें, ग्रॉसरी स्टोर और फार्मेसी को खुले रहने की अनुमति होगी.
फल, सब्जियां और ग्रॉसरी स्टोर शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे. वहीं, मोबाइल वैन, ठेले पर बेची जा रही सब्जियों को शाम 7 बजे तक के लिए अनुमति होगी. राशन की दुकानें खुली रहेंगी.
उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
बिहार
बिहार में रोजाना रात में 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे.
राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी.
सभी सिनेमा हॉल , मॉल, क्लब, जिम, पार्क एवं उद्यान को 15 मई तक के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा.
राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर रोक रहेगी लेकिन यह दाह संस्कार और पूजा पर लागू नहीं होगा.
दफन और दाह संस्कार के लिए लोगों की संख्या घटाकर 25 की गई है.
शादी और श्राद्ध में लोगों की संख्या घटाकर 100 की गई है.
झारखंड
राज्य के सभी शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं.
शादी समारोह में अधिकतम 50 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत दी जाएगी.
झारखंड में आगामी सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं.
1 महीने के बाद फिर राज्य सरकार इसकी समीक्षा करेगी.