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दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने हाल ही में घोषणा की कि ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्री अब शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जा सकते हैं. हालांकि, मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीना अभी भी सख्त वर्जित है.
PTI के अनुसार, यह निर्णय केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और डीएमआरसी के अधिकारियों की एक समिति द्वारा पहले के आदेश की समीक्षा के बाद आया, जिसमें एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर ट्रेनों में शराब ले जाना प्रतिबंधित था.
इसमें आगे कहा गया कि "CISF और DMRC के अधिकारियों की एक समिति ने सूची की समीक्षा की और संशोधित सूची के अनुसार, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के प्रावधानों के अनुरूप दिल्ली मेट्रो में प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति दी गई है.
एक ट्विटर यूजर्स ने अधिकारियों से पूछा था कि क्या वह मेट्रो में शराब ले जा सकता है जो द्वारका सेक्टर 21 और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी को जोड़ने वाली ब्लू लाइन पर यात्रा कर रहा है. इस पर DMRC ने जवाब दिया, "हाय. हां, दिल्ली मेट्रो में शराब की 2 सीलबंद बोतलों की अनुमति है."
हालांकि, अधिकारियों ने संकेत दिया कि यदि किसी यात्री को नशे में अभद्र व्यवहार करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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