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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बढ़ते प्रदूषण (Delhi Pollution) को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management) ने 5 नवंबर को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) स्टेज 4 लागू कर दिया है. यह हाई लेवल का अलर्ट है, जो दिल्ली और आस-पास के इलाकों के लिए लागू किया गया है.
दिल्ली, पिछले कई दिनों से धुंध की मोटी चादर में ढंकी हुई है, जिससे राजधानी के प्रदूषण के स्तर में सुधार के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं. यहां का AQI 'गंभीर' श्रेणी में बना हुआ है.
जरूरी सामान, लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG), कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) और इलेक्ट्रिक वाहनों का ट्रांसपोर्ट करने वाले ट्रकों को छोड़कर, दिल्ली में किसी भी तरह के ट्रक नहीं आ सकेंगे.
इलेक्ट्रिक वाहनों (EV), CNG वाहनों और भारत स्टेज VI (BS-VI) डीजल वाहनों को छोड़कर, ऐसे सभी वेहिकल्स पर बैन होगा जो दिल्ली में रजिस्टर्ड नही हैं.
जरूरी सामानों और सेवाओं के ट्रांसपोर्ट में शामिल लोगों को छोड़कर, दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल चालित मध्यम माल वाहन (MGV) और भारी माल वाहन (HGV) के ऑपरेशन बंद रहेंगे
राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवरों, ओवरब्रिजों, पॉवर ट्रांसमिशन और पाइपलाइनों जैसे पब्लिक प्रोजेक्ट्स निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर रोक
क्लास 6-9 और क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए फिजिकल क्लासेज की जगह ऑनलाइल क्लासेज शुरू करने पर विचार
सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालय 50 फीसदी क्षमता पर काम करेंगे, जिससे बचे कर्मचारियों को घर से काम करने की छूट मिल सके
केंद्र सरकार के कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की व्यवस्था की संभावना के संबंध में केंद्र सरकार के स्तर पर फैसला लिया जाएगा
राज्य सरकारों द्वारा इमरजेंसी उपाय खोजने होंगे, जिसमें कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना और गैर-जरूरी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए सम-विषम वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर आधारित प्रतिबंधों को लागू करना शामिल है.
इसके अलावा CAQM बच्चों, बुजुर्गों और ऐसे लोग, जिनको पहले से स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उनको गंभीर वायु प्रदूषण के दौरान अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए बाहरी गतिविधियों को कम करने और घर के अंदर रहने की सलाह देता है.
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