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दिल्ली में प्रदूषण के गंभीर श्रेणी में पहुंचते ही प्रशासन एक बार फिर सख्त हो गया है. दिल्ली में लेटेस्ट उत्सर्जन मानदंडों के अनुरूप नहीं चलने वाले वाहनों को तत्काल प्रभाव से राजधानी की सड़कों पर बैन कर दिया गया है.
वायु गुणवत्ता में गिरावट से एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमिशन (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चरण III के तहत इमरजेंसी उपायों को शुरू करने के लिए का फैसला लिया है. इसके तहत, राजधानी में सभी निजी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध भी शामिल है. GRAP प्लान का ये चरण 5 दिसंबर से लागू हो गया है.
कौन से वाहन होंगे बैन? रिपोर्ट्स के मुताबिक, परिवहन विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि BS3 उत्सर्जन मानकों वाले पेट्रोल वाले चार-पहिया वाहनों और BS4 मानकों वाले डीजल वाहनों पर 9 दिसंबर तक प्रतिबंध लगाया गया है. सरकारी ड्यूटी या इमरजेंसी सर्विस वाले वाहनों को छूट दी गई है.
नियम तोड़ने पर कितने का जुर्माना? बैन का उल्लंघन करने पर 20 हजार तक का जुर्माना लग सकता है. आदेश के मुताबिक, बैन 9 दिसंबर तक लगेगा, अगर CAQM इससे पहले इसे नहीं हटाता है तो.
क्या है BS3, BS4 वाहन? बीएस का मतलब भारत स्टेज (BS) है और इससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण का पता चलता है. BS के जरिए ही भारत सरकार वाहनों के इंजन से निकलने वाले धुएं से होने वाले प्रदूषण को मापती है. BS, स्टैंडर्ड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तय करता है.
दिल्ली में साल 2005 से 2006 के बीच में, BS3 वाहन आने शुरू हुए थे. वहीं, पूरे भारत में साल 2010 में BS3 मानकों को लागू किया गया था. 1 अप्रैल 2017 से, वाहनों पर BS4 मानक लागू हुए थे.
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