Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019India Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019खालिद सैफी की पत्नी का भावुक वीडियो, "खालिद के साथ जेल में हो रहा जुर्म"

खालिद सैफी की पत्नी का भावुक वीडियो, "खालिद के साथ जेल में हो रहा जुर्म"

यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक सैफी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से उनकी पत्नी ने वीडियो साझा किए हैं.

क्विंट हिंदी
भारत
Published:
<div class="paragraphs"><p>खालिद सैफी की पत्नी का भावुक वीडियो, "खालिद के साथ जेल में हो रहा जुर्म"</p></div>
i

खालिद सैफी की पत्नी का भावुक वीडियो, "खालिद के साथ जेल में हो रहा जुर्म"

altered by quint

advertisement

दिल्ली दंगों के आरोपी एक्टिविस्ट खालिद सैफी की पत्नी नरगिस ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने रोते हुए एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने जेल प्रशासन पर आरोप लगाया है कि, उनके पति की तबीयत खराब है और उन्हें चिकित्सा सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा रही है. उन्होंने अपने पति के लिए तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है.

यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक सैफी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से उनकी पत्नी ने दो वीडियो साझा किए, जिसमें वह रोती हुई कह रही हैं कि उन्हें सैफी का फोन आया था और उन्हें बताया कि सैफी की तबीयत ठीक नहीं है. जेल में उनके पति का इलाज नहीं किया जा रहा है. अगर उन्हें सही से इलाज नहीं मिला तो वो बचेंगे नहीं.

क्या हैं खालिद सैफी पर आरोप?

खालिद सैफी पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों का साजिशकर्ता होने का आरोप है. दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हो गए थे.

बता दें, खालिद सैफी ने दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी. लेकिन, 8 अप्रैल 2022 को कड़कड़डूमा कोर्ट ने सैफी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की कोर्ट ने कहा था कि दंगे में सभी आरोपितों की अलग-अलग भूमिका है. समग्र रूप से पूरे मामले को देखा जाना चाहिए. आरोपित पर आरोप सही प्रतीत होते हैं. ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती.

अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि था खालिद सैफ ने फरवरी 2020 में खुरेजी में हुए नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन की कमान संभाल रखी थी. उनका काम लोगों को धरना प्रदर्शन तक लाना और हर एक गतिविधि पर नजर रखना था.

बहरहाल, इससे पहले भी साजिश के अन्य आरोपितों सिफा-उर-रहमान और मीरान हैदर की भी जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी है.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: undefined

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT