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दिल्ली की एक निचली अदालत ने गुरुवार, 17 जून को पिंजड़ा तोड़ की नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है. साथ ही अदालत ने दिल्ली पुलिस के उस आवेदन को भी खारिज कर दिया है जिसमें तीनों एक्टिविस्ट के पते और जमानतदारों के वेरिफिकेशन के लिए समय की मांग की गई थी.
दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद मंगलवार को तुरंत रिहा नहीं होने के बाद, तीनों ने ट्रायल कोर्ट का रुख किया था.
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन मजिस्ट्रेट रविंदर बेदी ने कल देवांगना कलिता और नताशा नरवाल के पते और दूसरे सत्यापन की वजह से तत्काल रिहा करने का आदेश टाल दिया था. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जल्द से जल्द वेरिफिकेशन रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था.
वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने तीनों छात्रों की जमानत का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. जिसे लेकर भी आज सुनवाई हुई है और उस याचिका पर भी आज फैसला आने की उम्मीद है.
तीनों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था.
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