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गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से हुई कई बच्चों की मौत के मामले में निलंबित चल रहे बाल रोग विशेषज्ञ डॉ कफील खान (Kafeel Khan) को इलाहबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा की बेंच ने डॉ कफील के खिलाफ दूसरे निलंबन आदेश को रद्द करते हुए राज्य सरकार के आदेश के पीछे के तर्क और परिस्थितियों को मनमाना करार दिया.
अगस्त 2017 से ही निलंबित चल रहे डॉ कफील खान ने इलाहबाद हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए न्यायतंत्र को शुक्रिया कहा. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि,
डॉ कफील की याचिका पर दूसरी सुनवाई करते हुए जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने माना कि निलंबन के पर्याप्त समय बीत जाने के बाद भी जांच पूरी नहीं की गई है.
गौरतलब है कि 22 अगस्त 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन खत्म हो गया. जिसके चलते कई बच्चों की मौत हो गई थी. इस मामले को लेकर डॉ कफील खान को निलंबित कर दिया गया था और उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की बात हुई थी.
डॉ कफील खान ने दूसरे निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में नयी याचिका दायर की थी. इसपर जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने पहली सुनवाई 26 अगस्त को की थी.
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