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चुनाव आयोग ने कोविड प्रतिबंधों में दी ढील, शर्तों के साथ रैली,पदयात्रा को मंजूरी

उम्मीदवार कोरोना गाइडलाइन्स का पालन करते हुए सुबह 6 से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकते हैं- चुनाव आयोग

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<div class="paragraphs"><p>चुनाव आयोग&nbsp;</p></div>
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चुनाव आयोग 

(फोटो- पीटीआई)

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देश में कोरोना (Corona) के घटते आंकड़ों को देखते हुए चुनाव आयोग (Election Commission) ने शनिवार, 12 फरवरी को संबंधित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (SDMA) के दिशानिर्देशों के अनुसार चुनावी राज्यों में 'पदयात्रा' (Padyatra) की अनुमति दी है.

आयोग ने देश में विशेष रूप से मतदान वाले राज्यों में कोरोना महामारी की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की है, जिसके बाद चुनावी राज्यों में लगाए चुनाव प्रचार पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला लिया है.

चुनाव आयोग ने कहा है कि, "राजनीतिक दल या उम्मीदवार सभी मौजूदा निर्देशों का पालन करते हुए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकते हैं. वे खुले मैदान की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत या एसडीएमए द्वारा निर्धारित सीमा (जो भी कम हो), के साथ प्रचार कर सकते हैं.

एसडीएमए द्वारा निर्धारित सीमित संख्या में लोगों के साथ पदयात्राएं आयोजित की जा सकती हैं.

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