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देश में कोरोना (Corona) के घटते आंकड़ों को देखते हुए चुनाव आयोग (Election Commission) ने शनिवार, 12 फरवरी को संबंधित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (SDMA) के दिशानिर्देशों के अनुसार चुनावी राज्यों में 'पदयात्रा' (Padyatra) की अनुमति दी है.
चुनाव आयोग ने कहा है कि, "राजनीतिक दल या उम्मीदवार सभी मौजूदा निर्देशों का पालन करते हुए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकते हैं. वे खुले मैदान की क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत या एसडीएमए द्वारा निर्धारित सीमा (जो भी कम हो), के साथ प्रचार कर सकते हैं.
एसडीएमए द्वारा निर्धारित सीमित संख्या में लोगों के साथ पदयात्राएं आयोजित की जा सकती हैं.
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