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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन का निपटारा करने का आदेश जारी किया है. ये जानकारी श्रममंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने संसद में एक प्रश्न के लिखित जवाब में राज्यसभा को दी है.
मंत्री ने कहा कि ग्रेच्युटी के निपटान के संदर्भ में ग्रेच्युटी भुगतान कानून, 1972 के अनुसार जिस व्यक्ति को जिस तारीख से ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाना है, एंप्लायर को उसके 30 दिनों के भीतर उस राशि का इंतजाम करना होगा.
देश में करीब 48.85 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 55.51 लाख पेंशन प्राप्तकर्ता हैं.
(इनपुट: भाषा)
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