ADVERTISEMENTREMOVE AD

पीएफ से इलाज कराना है तो डॉक्टर के सर्टिफिकेट की अब जरूरत नहीं

नौकरी पेशा लोगों को इमरजेंसी में अब भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ेगी

Published
न्यूज
1 min read
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा
Hindi Female

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के चार करोड़ से अधिक सदस्य अपने ईपीएफ खाते से बीमारी के इलाज और विकलांगता से निपटने के लिये उपकरण खरीद को लेकर धन निकाल सकते हैं. इसके लिये उन्हें स्वास्थ्य प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी.

भविष्य निधि खाते से पैसा निकालने को लेकर विभिन्न प्रकार के प्रमाणपत्र जमा करने की जरुरत को समाप्त करने और प्रोफार्मा में बदलाव के लिये कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 में संशोधन किया गया है. अब एकीकृत फार्म का उपयोग कर तथा स्व-घोषणा के जरिये विभिन्न आधार पर ईपीएफ खाते से कोष निकाल सकते हैं.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज कहा, ‘‘श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के उपबंध 68-जे और 68-एन में संशोधन किया है ताकि अंशधारक बीमारी के इलाज और शारीरिक रुप से विकलांग होने की स्थिति में उपकरण खरीदने को लेकर भविष्य निधि से धन निकाल सके. इस धन को रिफंड करने की जरुरत नहीं होगी.’’

अबतक ईपीएफओ अंशधारक ईपीएफ योजना के उपबंध 68-जे का उपयोग कर अपने और अपने उपर आश्रित की बीमारी के इलाज के लिये धन निकाल सकते हैं.

लेकिन इसके लिये नियोक्ता या कर्मचारी से प्रमाणपत्र की जरुरत होती थी कि सदस्य या उस पर आश्रित व्यक्ति कर्मचारी राज्य बीमा योजना तथा उसके लाभ के दायरे में नहीं आता. साथ ही सदस्यों को डाक्टर से प्रमाणपत्र लेकर भी देना होता था.

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

0
सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें
×
×