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"शुभकरण मुझसे पांच कदम आगे चल रहा था, तभी पीछे से एक गोली उसके सिर में लगी."
किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पुलिस कार्रवाई के दौरान मारे गए 21 वर्षीय शुभकरण सिंह (Shubhkaran Singh) के पिता चरणजीत सिंह ने 28 फरवरी को पुलिस शिकायत में यह दावा किया है.
पिता चरणजीत की शिकायत के आधार पर पंजाब के पटियाला के पाट्रान पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 114 (उकसाने की सजा) के तहत एक FIR दर्ज की गई है.
चरणजीत सिंह ने FIR ने दावा किया है कि
बठिंडा के बल्लो गांव के रहने वाले शुभकरण की मौत सिर के पिछले हिस्से में लगी चोट के कारण हुई थी. पटियाला के राजेंद्र अस्पताल के डॉक्टरों ने इसे "गोली" की चोट के समान बताया है.
शुभकरण न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानून गारंटी की मांग को लेकर हरियाणा-पंजाब खनौरी सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों में से एक था.
चरणजीत के अनुसार, "लगभग एक घंटे बाद, गांव में हमारे परिवार को फोन कर बताया गया कि शुभकरण मर गया है."
इस मामले के संबंध में एफआईआर दर्ज करने में देरी के लिए पंजाब पुलिस ने अधिकार क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को जिम्मेदार ठहराया है.
एक तरफ शुभकरण का परिवार हरियाणा में एफआईआर दर्ज करने के खिलाफ था. लेकिन पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि जिस क्षेत्र में शुभकरण चोटिल हुआ था वह हरियाणा के जींद जिले के अधिकार क्षेत्र में आता है.
28 फरवरी को शुभकरण के पिता ने पाट्रान पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई, जहां आखिरकार एफआईआर दर्ज की गई.
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