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SC का फैसला-पटाखों पर नहीं लगा बैन, लेकिन 2 घंटे ही जलाने की इजाजत

सुप्रीम कोर्ट देशभर में पटाखों की बिक्री पर अपना फाइनल फैसला सुना सकता है.

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 दीपावली के दौरान वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है.
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दीपावली के दौरान वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है.
(फोटो: रॉयटर्स)

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दिवाली से पहले पटाखों की सेल पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पटाखों की बिक्री की परमिशन दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ शर्तों के साथ बाजार में पटाखे बिकेंगे. लेकिन कोर्ट ने ऑनलाइन पटाखों की सेल पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिवाली पर शाम 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे.

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ये होंगी शर्तें:

  • लाइसेंस वाले दुकानदार ही पटाखे बेचेंगे
  • प्रदूषण फैलाने वाले और तेज आवाज वाले पटाखों पर रहेगा बैन
  • ग्रीन और सेफ पटाखे ही जला सकेंगे

कोर्ट ने पटाखे जलाने का समय तय किया

  • दिवाली के दिन रात 8 से 10 बजे तक जला सकेंगे
  • न्यू ईयर के पटाखों के लिए रात 11.55 से 12.30 तक का समय होगा

पिछले साल 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री रोक लगा दी थी. इसके बाद इस फैसले में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गौर किया है कि दीपावली के दौरान वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है. कोर्ट के मुताबिक, त्योहारों के दौरान प्रदूषण के बेहद ऊंचे स्तर तक पहुंच जाने की वजह से दिल्ली में तकरीबन 20-25 फीसदी बच्चे सांस से जुड़ी समस्याओं से पीड़ित हैं. वायु प्रदूषण छोटे बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है और जहरीले पटाखे जलाए जाने से हवा का जहरीलापन बढ़ जाता है.

पटाखों पर बैन के खिलाफ ये है तर्क

जो पटाखों की बिक्री पर रोक के खिलाफ हैं, उनकी दलील है कि सिर्फ पटाखों पर रोक से वायु प्रदूषण पर लगाम कसने में काफी कम मदद मिलेगी. साथ ही इस मुद्दे पर वैज्ञानिक स्टडी की भी जरूरत बताई गई है.

तीन नाबालिगों ने दायर की थी याचिका

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन नाबालिगों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सीमित समय के लिए दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर बैन लगा दिया था. दिवाली पर इस प्रतिबंध में ढील देने से भी कोर्ट ने इनकार कर दिया था. उन नाबालिगों ने पिछले साल अपने परिजनों के जरिए याचिका दाखिल की थी.

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Published: 22 Oct 2018,04:35 PM IST

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