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Unlock 1: फेज में खुलेगा लॉकडाउन, 8 जून से खुलेंगे मॉल, रेस्टोरेंट

नई गाइडलाइन के मुताबिक देशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा

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भारत
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 नई गाइडलाइन के मुताबिक देशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा
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नई गाइडलाइन के मुताबिक देशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा
(फोटो:PTI)

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गृह मंत्रालय ने Unlock 1 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें कंटेंटमेंट जोन के बाहर की सभी गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोले जाने की बात है. नाइट कर्फ्यू में भी थोड़ी छूट मिली है. कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाया गया है.

केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक देशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं और सुविधाओं के लिए बाहर जा सकेंगे. केंद्र ने स्थानीय प्रशासन से सेक्शन 144 लागू करने के लिए कहा है.

फेज 1 -

8 जून से सभी धार्मिक जगहों, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सर्विस, शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति होगी. इस संबंध में केंद्र सरकार जल्द ही गाइडलाइन जारी करेगी.

फेज 2 -

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सलाह करके दूसरे फेज में स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और ट्रेनिंग संस्थान खोले जाएंगे.

फेज 3-

स्थिति का आकलन करके इंटरनेशनल एयर ट्रेवल, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल , एंटरटेनमेंट पार्क खोले जाने की तारीख तय की जाएगी.

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कंटेनमेंट जोन तक सीमित लॉकडाउन

  • केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है.
  • स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन निर्धारण करेंगे.
  • कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की इजाजत रहेगी. मेडिकल इमरजेंसी, जरूरी सेवाओं और सुविधाओं के अलावा लोगों की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी.
  • राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन भी बना सकते हैं.
  • राज्य अपने आकलन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी गतिविधि पर रोक लगा सकते हैं.

बिना किसी रोकटोक के आवाजाही की इजाजत

  • दो राज्यों के बीच और राज्य के अंदर लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं होगी. इसके लिए अलग से कोई अनुमति या परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी.
  • हालांकि अगर राज्य पब्लिक हेल्थ और आकलन के मुताबिक लोगों की आवाजाही को रेगुलेट करना चाहते हैं तो इससे संबंधित पाबंदियों को वो एडवांस में बताएं. इन पाबंदियों की अच्छी पब्लिसिटी भी करनी होगी.
  • पैसेंजर ट्रेन, श्रमिक ट्रेन, घरेलू उड़ान सेवा, विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाना, विदेशी नागरिकों को वापस भेजना जैसी गतिविधियां जारी SOP के मुताबिक चलती रहेंगी.
  • कोई भी राज्य पड़ोसी देशों के साथ क्रॉस-लैंड बॉर्डर ट्रेड के तहत आने वाले सामान की आवाजाही नहीं रोकेगा.

आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल

  • ऑफिसों और वर्कप्लेस पर सुरक्षा के मद्देनजर केंद्र ने कंपनियों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने को कहा है.
  • जिला प्रशासन लोगों को ऐप डाउनलोड करने की सलाह दे सकता है.

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Published: 30 May 2020,07:07 PM IST

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