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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि COVID-19 की दवाओं, वैक्सीन और ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर्स की घरेलू सप्लाई और कमर्शियल आयात पर जीएसटी हटाने से ऐसी दवाएं और सामान खरीदारों के लिए महंगे हो जाएंगे. इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी हटने पर इनके मैन्युफैक्चरर उत्पादन में इस्तेमाल किए गए कच्चे/मध्यवर्ती माल और सामग्री पर चुकाए गए टैक्स के लिए इनपुट-टैक्स-क्रेडिट का दावा नहीं कर सकेंगे.
सीतारमण ने इन सामानों पर जीएसटी से छूट दिए जाने की मांग पर जवाब देते हुए कहा, ‘‘अगर वैक्सीन पर पूरे पांच फीसदी की छूट दे दी जाती है तो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को कच्चे माल पर दिये गए कर की कटौती का लाभ नहीं मिलेगा और वह पूरी लागत को ग्राहकों, नागरिकों से वसूलेंगे. पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगने से मैन्युफैक्चरर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ मिलता है और अगर आईटीसी ज्यादा होता है तो वे रिफंड का दावा कर सकते हैं. इसलिए वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को जीएसटी से छूट दिए जाने का उपभोक्ताओं को नुकसान होगा.’’
सीतारमण ने आगे कहा कि अगर आईजीएसीटी के रूप में किसी सामान पर 100 रुपये की प्राप्ति होती है तो इसमें से केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी के तौर पर आधी-आधी रकम दोनों के खाते में जाती है इसके अलावा केंद्र को केंद्रीय जीएसटी के तौर पर मिलने वाली राशि में से 41 प्रतिशत हिस्सा भी दिया जाता है. इस प्रकार हर 100 रुपये में से 70.50 रुपये की राशि राज्यों का हिस्सा होती है.
सीतारमण का यह जवाब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए लेटर के बाद आया है.
सीतारमण ने ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री के लेटर का जवाब देते हुए कहा कि इस तरह के सामानों को पहले ही सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से छूट दी जा चुकी है. इसके साथ ही देश में मुफ्त वितरण के लिए भारतीय रेड क्रॉस द्वारा आयात की जाने वाली कोविड राहत सामग्री को एकीकृत जीएसटी से भी छूट दी गई है.
सरकार ने रेमडेसिविर और इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री (एपीआई), ऑक्सीजन थेरेपी से जुड़े उपकरण जैसे कि आक्सीजन कंसंट्रेटर्स, क्रायोजेनिक परिवहन टैंक आदि और कोविड टीकों सहित कोविड-19 से जुड़ी राहत सामग्री के आयात को पहले ही सीमा शुल्क से छूट दे दी है. सीतारमण ने बताया कि सरकार ने तीन मई से देश में अनुदान के रूप में निशुल्क वितरण के लिए मिलने वाली कोविड राहत सामग्री को आईजीएसटी से भी छूट दे दी है.
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