Home News India GST का युवाओं की जेब पर ‘कभी खुशी-कभी गम वाला’ असर, ये रही लिस्ट
GST का युवाओं की जेब पर ‘कभी खुशी-कभी गम वाला’ असर, ये रही लिस्ट
घूमना-फिरना, होटल-रेस्टोरेंट में जाना सस्ता होगा वहीं मोबाइल खरीदना, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल महंगा हो जाएगा
अभय कुमार सिंह
भारत
Updated:
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युवाओं पर GST का असर ‘कभी खुशी-कभी गम वाला’ वाला होगा (फोटो: iStockphoto)
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GST लागू होने का युवाओं पर काफी असर पड़ने वाला है. खासकर उन युवाओं पर, जो घूमने-फिरने के शौकीन हैं. देश के करीब 42 करोड़ युवाओं पर GST का असर ‘कभी खुशी-कभी गम वाला’ वाला होगा. यानी घूमने-फिरने, मूवी-मस्ती और शॉपिंग से लेकर क्रेडिट कार्ड तक, कहीं उन्हें टैक्स में राहत मिलने वाली है या कहीं जेब ढीली होने वाली है.
डालते हैं एक नजर:
1. घूमना होगा सस्ता
युवाओं में घूमने का काफी क्रेज है. वो देश-विदेश में घूमने के लिए जाना पसंद करते हैं, ऐसे में जानना होगा कि ट्रैवल पर GST का क्या असर होगा.
इकनॉमी क्लास में हवाई यात्रा करने पर जहां पहले 6 फीसदी टैक्स लगता था, अब वो 5 फीसदी ही लगेगा.
ओला-उबर जैसी टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों का इस्तेमाल भी सस्ता होगा, यहां 6 फीसदी सर्विस टैक्स की बजाए 5 फीसदी GST लगेगी.
खुद की बाइक या कार से घूमने जाना है, तो बता दें कि पेट्रोल-डीजल पर GST लागू नहीं है. लेकिन इससे जुड़े दूसरे सामानों पर कंपनियों की लागत बढ़ जाएगी.
2. होटल में रहना, बाहर खाना सस्ता
जाहिर है कि अगर कहीं घूमने गए हैं, तो कहीं न कहीं रुकना पड़ेगा. 1 जुलाई से होटल के कमरों में अलग-अलग हिसाब से टैक्स लगेगा.
7500 रुपये से ज्यादा के रूम पर 28 फीसदी टैक्स
2500-7500 रुपये के रूम पर 18 फीसदी टैक्स, यानी अब ये सस्ती हो जाएगी
1000-2500 रुपये तक पर 12 फीसदी टैक्स
1000 रुपये से कम के रूम पर कोई टैक्स नहीं
वहीं रेस्टोरेंट में दोस्तों या परिवार के साथ जाना भी सस्ता हो जाएगा.
फिलहाल नॉन एसी वाले रेस्टोरेंट में सर्विस टैक्स नहीं लगता है, लेकिन 12.5 फीसदी वैट लगता है. यानी कुल मिलाकर नॉन एसी रेस्टोरेंट में 0.5 फीसदी टैक्स घट जाएगा.
एसी रेस्टोरेंट में फिलहाल 12.52 फीसदी वैट और 6 फीसदी सर्विस टैक्स लगता है. 1 जुलाई के बाद 18 फीसदी टैक्स लगेगा, यानी इस पर भी 0.5 फीसदी टैक्स घट जाएगा.
3. ऑनलाइन शॉपिंग में डिस्काउंट ऑफर भूल जाइए
ऑनलाइन शॉपिंग में कीमतों पर फिलहाल तो कोई असर नहीं पड़ने जा रहा. लेकिन कुछ समय बाद इस पर भी GST के तहत 1 फीसदी का टैक्स लग सकता है.
1 जुलाई के बाद से ऑफर्स और डिस्काउंट की बयार कम हो सकती है. क्योंकि डिस्काउंट और ऑफर्स के केस में अतिरिक्त टैक्स लगेगा. ई-कॉमर्स कंपनियों को भी अपने सप्लायर्स को खरीदे गए सामान पर टैक्स देना होगा, ऐसे में ऑफर्स बंद हो सकते हैं.
GST आने के बाद से रिटर्न और कैंसिलेशन में भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ई-कॉमर्स कंपनियों की रिटर्न और कैंसिलेशन रेट करीब 18 फीसदी है. टैक्स के अमाउंट को कंपनियों को खुद ही अदा करना होगा, बाद में सरकार रिटर्न और कैंसिलेशन के केस में उस अमाउंट को वापस करेगी.
GST आने के बाद आपका सामान तेजी से पहुंच जाएगा, क्योंकि रिटेलर्स को हर राज्य के अलग पेपरवर्क नहीं करना होगा.
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4. मूवी होगी सस्ती
1 जुलाई से 100 रुपये या उससे कम वाली सिनेमा टिकटों पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा. अगर टिकटें 100 रुपये से ज्यादा की हुईं, तो 28 फीसदी का टैक्स देना होगा. बता दें कि इससे पहले हर राज्य के हिसाब से टिकटों पर अलग-अलग एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया जाता था, जैसे उत्तर प्रदेश में 60 फीसदी एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है.
हालांकि, स्थानीय स्तर पर लगने वाला एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं हटाया गया है.
5. महंगे कपड़े और महंगे होंगे
GST आने के बाद महंगे कपड़े और भी महंगे हो जाएंगे, क्योंकि 1 हजार से ज्यादा की कीमतों वाले कपड़ों पर 12 फीसदी से GST देना होगा. पहले इन पर 8 फीसदी का टैक्स लगता था. वहीं 1 हजार से कम के कपड़ों पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं होगा.
6. मोबाइल खरीदना और बिल भरना महंगा
किसी भी दूसरे आयुवर्ग से ज्यादा युवाओं में स्मार्टफोन और इंटरनेट का क्रेज है. लेकिन ये क्रेज 1 जुलाई के बाद से महंगा पड़ सकता है क्योंकि:
GST लागू होने के बाद मोबाइल बिल बढ़ना तय है. अभी फोन सर्विस टैक्स 15 फीसदी है. जीएसटी लागू होने के बाद ये 18 फीसदी हो जाएगा.
मोबाइल खरीदना भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि सभी मोबाइल फोन पर 12 फीसदी GST लगेगा, जो कि मौजूदा टैक्स से कम से कम 5 फीसदी ज्यादा है.
सरकार इंपोर्टेड मोबाइल फोन पर 10 फीसदी सेफगार्ड ड्यूटी भी लगा सकती है. ऐसे में एपल और गूगल जैसे फोन काफी महंगे हो जाएंगे.
7. क्रेडिट कार्ड महंगा पड़ेगा
युवाओं में क्रेडिट कार्ड रखने का चलन भी काफी बढ़ा है. GST आने के बाद इसका इस्तेमाल थोड़ा महंगा हो जाएगा. क्रेडिट कार्ड पर 3 फीसदी सर्विस टैक्स बढ़ जाएगा, पहले 15 फीसदी सर्विस टैक्स लगता था अब 18 फीसदी लगेगा.