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डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिल सकती है. राम रहीम ने सिरसा में अपनी जमीन पर खेती के लिए 42 दिनों का पैरोल मांगा है. इस बीच, हरियाणा के जेल मंत्री के एल पंवार ने कहा है कि अच्छे आचरण वाले हर दोषी को 2 साल की जेल के बाद पैरोल मिलती है . इससे इन कयासों को बल मिला है कि रेप का दोषी राम रहीम जेल से बाहर आ सकता है.
पंवार ने कहा कि अगर किसी दोषी का आचरण जेल में अच्छा है तो पैरोल के लिए जेल सुपरिटेंडेंट लोकल पुलिस को अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र करते हैं. वेरिफिकेशन बाद यह पुलिस कमिश्नर के पास जाती है और वह इस पर अंतिम फैसला लेते हैं.
पिछले दिनों पहले राम रहीम ने खेती के लिए पैरोल की अपील की थी. इस पर जेल सुपरिटेंडेंट ने सिरसा जिला प्रशासन को पत्र लिखकर पूछा था कि क्या गुरमीत राम-रहीम को पैरोल दी जा सकती है. चिट्ठी में कहा गया है कि राम रहीम को सीबीआई कोर्ट ने रेप और पत्रकार की हत्या का दोषी ठहराया है. राम रहीम पर दो अन्य मामले लंबित होने का जिक्र किया गया है. हालांकि, पत्र में बताया गया था कि गुरमीत राम रहीम का जेल में आचरण अच्छा है. अब जिला प्रशासन को यह आकलन करना होगा कि राम रहीम की पैरोल की सिफारिश की जाए या नहीं.
गुरमीत राम रहीम अपने आश्रम में रहने वाली दो महिलाओं से रेप के आरोप में 20 साल कैद की सजा काट रहा है. वह दो साल से जेल में बंद है. राम-रहीम ने पिछले साल भी पैरौल मांगी थी.राम-रहीम ने कहा था कि उसे अपनी गोद ली गई बेटी की शादी में शामिल होना है. लेकिन उसकी अर्जी खारिज कर दी गई थी.
माना जा रहा है कि वह किसी भी तरह जेल से बाहर आना चाहता है. लिहाजा अब उसने खेती का कामकाज संभालने के लिए पैरोल का आग्रह किया है. जेल प्रशासन ने सिरसा के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर इस मामले में उनकी राय मांगी है.
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