Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019India Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019Gyanvapi Masjid में शिवलिंग पूजा की मांगी थी अनुमति, याचिका पर आज नहीं आया फैसला

Gyanvapi Masjid में शिवलिंग पूजा की मांगी थी अनुमति, याचिका पर आज नहीं आया फैसला

Gyanvapi Masjid Row: फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगली सुनवाई 8 जुलाई को, इस दिन मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रखेगा.

क्विंट हिंदी
भारत
Updated:
<div class="paragraphs"><p>Gyanvapi Masjid में शिवलिंग पूजा की मांगी थी अनुमति, याचिका पर आज नहीं आया फैसला</p></div>
i

Gyanvapi Masjid में शिवलिंग पूजा की मांगी थी अनुमति, याचिका पर आज नहीं आया फैसला

(फोटो: क्विंट ग्राफिक्स)

advertisement

वाराणसी में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद (Gyanvapi Masjid) में दायर एक नई याचिका पर आज अपना फैसला नहीं सुनाया. सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने अदालत से आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 8 जुलाई की दी है. इस नयी याचिका में याचिकाकर्ता ने उस शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति मांगी है, जो कथित तौर पर ज्ञानवापी मस्जिद में पाया गया है. इस मामले को 25 मई को फास्ट ट्रैक कोर्ट भेजा गया था.

मामले की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र पांडेय ने सोमवार, 30 मई को कड़ी सुरक्षा के बीच की.

सुनवाई के वक्त याचिकाकर्ता की ओर से वकील शिवम गौर पेश हुए थे, और अंजुमन मस्जिद समिति की ओर से वकील ए. रईस पेश हुए थे. अंजुमन मस्जिद समिति मामले में प्रतिवादी है.

याचिका में वादी ने क्या मांग की है?

याचिकाकर्ता किरण सिंह ने अंजुमन मस्जिद समिति के खिलाफ एक अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग की है. याचिका में मांग की गयी है कि अंजुमन मस्जिद समिति को यह आदेश दिया जाए कि वे मस्जिद में उस स्थान पर धार्मिक गतिविधियों के लिए हिंदू भक्तों के प्रवेश को नहीं रोकेंगे जहां एक 'शिवलिंग' पाए जाने का संकेत मिला है.

याचिका में याचिकाकर्ता ने तीन मांग रखी है- ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिम पक्ष का प्रवेश रोकने, ज्ञानवापी हिंदू पक्ष को सौंपने और वादी पक्ष को ज्ञानवापी में तत्काल पूजा पाठ भोग दर्शन की अनुमति देना शामिल है.

याचिकाकर्ता ने सिविल प्रक्रिया नियम से छूट की मांग की है जो राज्य सरकार को 60 दिनों का नोटिस देने का आदेश देता है.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: 30 May 2022,04:47 PM IST

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT