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Haryana Violence: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 2 अगस्त हरियाणा के नूंह से शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. हालांकि, कोर्ट ने राज्य सरकार और दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि रैलियों के दौरान कोई हेट स्पीच न दिए जाएं या कोई हिंसा न हो.
जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने इस बात पर भी जोर दिया कि अधिकारियों को हेट स्पीच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए.
कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि
मोहन सिंह/Quint Hindi
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बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता की ओर से पेश होते हुए, सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने कोर्ट को बताया कि एनसीआर में बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन बुलाया गया है और एक समुदाय के नरसंहार के लिए नफरती भारत दिए जाने की चिंता है.
सीयू सिंह ने कहा, "करावल नगर जैसे संवेदनशील इलाकों में शाम को 5 और विरोध प्रदर्शन होंगे."
इसपर कोर्ट ने जवाब दिया, "अधिकारी जागरूक हैं और उन्हें हमारे आदेश के अनुसार कार्रवाई करनी होगी,"
कोर्ट ने आगे कहा,
हरियाणा में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) और बजरंग दल के समर्थकों ने बुधवार को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया.
नूंह में हुई हिंसा के बाद अब नूंह का पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है. हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा से 30 और केंद्र से 20 यानी कुल मिलाकर 50 कंपनियां नूंह में भेज दी गई हैं. नूंह को 8 थानों में बांटा गया है और हर थाने पर एक आईपीएस अधिकारी लगाया गया है. तथ्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज की जा रही है.
विज ने बताया कि अब तक 41 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और नूंह से 116 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
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