advertisement
सकल हिंदू समाज (कई दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी समूहों का एक गठबंधन) नवंबर 2022 से महाराष्ट्र में कई जिलों का दौरा कर रहा है, जन सभाओं या सार्वजनिक सभाओं का आयोजन कर रहा है, जिन्हें वे हिंदू हुंकार सभा, हिंदू गर्जन मोर्चा, या जन आक्रोश मोर्चा का नाम देते हैं.
इन रैलियों में टीवी एंकर सुरेश चव्हाणके, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के निलंबित विधायक टी राजा सिंह, धार्मिक नेता कालीचरण 'महाराज' उर्फ अभिजीत धनंजय सरग, जिन्हें महात्मा गांधी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी के लिए 2022 में गिरफ्तार किया गया था और हिंदुत्व कट्टरपंथी और YouTuber काजल 'हिंदुस्तानी' अक्सर मंच पर आती हैं और अल्पसंख्यक समुदायों को टार्गेट करते हुए सांप्रदायिक रूप से नफरत भरे भाषण देती हैं.
इन FIR और पुलिस नोटिस, जिन्हें द क्विंट ने एक्सेस किया है, से पता चलता है कि पुलिस की जांच की गति के कारण सकल हिंदू समाज से जुड़े लोगों के खिलाफ मामलों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन पुलिस ने उन्हें इस तरह की रैलियों या सभाओं को संबोधित करने से नहीं रोका.
27 फरवरी को, लातूर पुलिस ने टी राजा सिंह के खिलाफ IPC की धारा 153A (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास और भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 153B (राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले आरोपों और दावों के खिलाफ सजा), 295A (ऐसे कृत्यों के लिए सजा जो नागरिकों के कुछ वर्ग के क्षेत्र या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के इरादे से हैं), और 505 (सार्वजनिक शांति भंग करने के इरादे से झूठी और शरारती खबरें फैलाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की.
यह 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाने के लिए सिंह द्वारा दिए गए भाषण के संबंध में था.
अपने भाषण में, उन्होंने कहा था कि "अगर शिवाजी नहीं होते, तो सभी हिंदुओं का खतना कर दिया गया होता." उन्होंने हिंदुओं से पुलिस कार्रवाई से न डरने और "लव जिहाद" और "गौमाता (गाय)" को मारने वाले "अफजल के वंशजों" को सबक सिखाने का भी आग्रह किया.
एक जांच के बाद, शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने 11 मार्च को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41ए के तहत सिंह को नोटिस दिया.
नोटिस के मुताबिक, तेलंगाना के पूर्व बीजेपी विधायक को इस मामले में पूछताछ के लिए लातूर पुलिस के सामने पेश होना था. द क्विंट से बात करते हुए, लातूर पुलिस के इंस्पेक्टर संजीवन मिरकाले ने कहा कि एक नोटिस दिया गया था और सिंह से 19 फरवरी को कार्यक्रम में की गई उनकी टिप्पणी के लिए पूछताछ की गई थी. " मिरकाले ने कहा कि "उन्हें (टी राजा सिंह) भविष्य में कोई भी भड़काऊ भाषण देने से रोकने के लिए एक नोटिस दिया गया था. उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था. मामले में आगे की जांच चल रही है और हम विभाग में उच्च अधिकारियों के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं.
पूर्व बीजेपी विधायक सिंह को ऐसी और सभाओं को संबोधित करने से न तो प्राथमिकी और न ही पुलिस का नोटिस रोक सका. उन्होंने सभी सकल हिंदू समाज के बैनर तले सोलापुर (27 फरवरी), मुंबई (5 मार्च), शिरडी (11 मार्च), अहमदनगर (13 मार्च), और औरंगाबाद (19 मार्च) में रैलियों को संबोधित किया.
लातूर के डिप्टी एसपी जितेंद्र जगदाले ने बताया कि यहां पुलिस की भूमिका मामले की जांच करना और जांच पूरी होने के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल करना है. उन्होंने कहा, "हमारे पास सभी सबूत हैं और अगले 30 दिनों में चार्जशीट दाखिल करने के पर्याप्त आधार हैं. CRPC के आदेश के बावजूद आरोपी को इसी तरह के आयोजनों में भाग लेने की अनुमति देना अदालत का विवेक है. यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है." .
अहमदनगर के श्रीरामपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी के अनुसार, पूर्व बीजेपी विधायक पर नागरिकों के एक निश्चित वर्ग की धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए भड़काऊ भाषण देने और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया गया था.
औरंगाबाद की एक रैली में भाग लेने के बाद, जहां सिंह और चव्हाणके द्वारा अन्य लोगों के बीच भाषण दिए गए थे, हिंदू सकल समाज के कई समर्थकों ने कथित तौर पर पूरे शहर में हंगामा किया और एक पब्लिक टॉयलेट के ऊपर लिखा 'औरंगाबाद' नाम के साइनबोर्ड को तोड़ दिया.
कार्यक्रम में सिंह ने कहा था 'अगर आप लव जिहादियों को रोकना चाहते हैं तो लव जिहाद की घटना सुनते ही तुरंत अपनी टीम को वहां ले जाएं और अगर अधिकारी आपका साथ नहीं देते हैं तो उन्हें नपुंसक बना दें.'
उन्होंने AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हिंसा का भी आह्वान किया और कहा कि जो लोग अभी भी शहर को औरंगाबाद कहते हैं, उनका अस्तित्व मिटा देना चाहिए.
इस बीच, चव्हाणके ने खुद को सरकार और हिंदुओं का प्रतिनिधि बताया. चव्हाणके ने गृह मंत्री अमित शाह को सरदार वल्लभ भाई पटेल का 'नया अपडेटेड वर्जन' बताते हुए कहा कि, 'इन कुत्तों को सबक सिखाया जाना चाहिए कि ये अमित शाह इनकी नाक काट देंगे.'
कार्यक्रम में सिंह ने कहा था 'अगर आप लव जिहादियों को रोकना चाहते हैं, तो लव जिहाद की घटना सुनते ही तुरंत अपनी टीम को वहां ले जाएं और अगर अधिकारी आपका साथ नहीं देते हैं तो उन्हें नपुंसक बना दें.'
उन्होंने AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हिंसा का भी आह्वान किया, और कहा कि जो लोग अभी भी शहर को औरंगाबाद कहते हैं, उनका अस्तित्व मिटा देना चाहिए.
इस बीच, चव्हाणके ने खुद को सरकार और हिंदुओं का प्रतिनिधि बताया. चव्हाणके ने गृह मंत्री अमित शाह को सरदार वल्लभ भाई पटेल का 'नया अपडेटेड वर्जन' बताते हुए कहा कि, 'इन कुत्तों को सबक सिखाया जाना चाहिए कि ये अमित शाह इनकी नाक काट देंगे.
क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी में चव्हाणके और सिंह पर IPC की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 153ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास और भाषा जैसे आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 34 (कई लोगों द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य) और 505 (सार्वजनिक रूप से भय या घृणा पैदा करने के इरादे से बयानों, रिपोर्टों या अफवाहों को प्रसारित करना) के तहत आरोप लगाए गए थे.
इस प्राथमिकी के केवल पांच दिन बाद फिर से चव्हाणके (एक टीवी एंकर जो फर्जी खबरें फैलाने के लिए बदनाम है) नासिक में एक और सभा को संबोधित करने गए. इस मामले में जांच अधिकारी एपीआई विशाल इंगले ने बताया कि मामले की अभी जांच चल रही है और पुलिस जल्द ही आवश्यक कार्रवाई करेगी.
20 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने SC को बताया था कि दिसंबर 2021 में एक हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रम के दौरान दिए गए अभद्र भाषणों की जांच "अग्रिम चरण" में है.
चव्हाणके द्वारा आयोजित दिसंबर 2021 के कार्यक्रम में वक्ताओं ने मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का आह्वान किया था.
चव्हाणके ने कहा था, "इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने और इसे हिंदू राष्ट्र बनाए रखने और आगे बढ़ने के लिए, हम लड़ेंगे, मरेंगे और मारेंगे, यदि आवश्यक हो," चव्हाणके ने कहा था।
सिर्फ चव्हाणके ही नहीं, टी राजा सिंह पर भी अन्य राज्यों में इसी तरह के अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया है. सिंह के खिलाफ सबसे हालिया शिकायत 1 अप्रैल को हैदराबाद के अफजलगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी. उन्हें आईपीसी की धारा 153-ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
रैली में, एक हाथी की पीठ पर सवार होकर, पूर्व बीजेपी विधायक ने कहा था कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो टू-चाइल्ड पॉलिसी के मानने वालों को ही वोट देने का अधिकार दिया जाएगा.
उन्होंने कहा था कि, "अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है, तो 'हम दो, हमारे दो' की नीति को मानने वालों को ही मतदान का अधिकार मिलेगा."
भीड़ हिंसा और लिंचिंग जैसे घृणित अपराधों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2018 के दिशानिर्देश, घृणास्पद भाषण के खिलाफ निवारक और दंडात्मक दोनों उपायों को निर्धारित करते हैं.
हेट क्राइम से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2018 के दिशा-निर्देश हेट स्पीच ((जैसे-मॉब वॉयलेंस और लिंचिंग) के खिलाफ निवारक और दंडात्मक दोनों उपायों को निर्धारित किया था.
इनमें पुलिस को उन लोगों की नियमित जांच करने का निर्देश देना शामिल है, जो नफरत फैलाने वाले भाषण फैलाने की संभावना रखते हैं, साथ ही भाषण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना जो हिंसा का कारण बन सकता है.
इनमें पुलिस को उन लोगों की नियमित जांच करने का निर्देश देना शामिल है, जिनपर नफरत भरे भाषण फैलाने की संभावना हो. इसके साथ ही हिंसा भड़काने वाले भाषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा सकता है.
अदालत ने उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया, जिन्होंने ऐसे अपराधों को रोका या जांच नहीं की.
द क्विंट से बात करते हुए सीनियर एडवोकेट तनवीर अहमद मीर ने कहा कि जो भी इन हेट स्पीच के बारे में जानता है, वह इसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के संज्ञान में ला सकता है.
मीर कहते हैं कि "अभद्र भाषा के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश न केवल कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए हैं, बल्कि कार्यपालिका - जिलाधिकारियों, जिला कलेक्टरों और अन्य संबंधित अधिकारियों के लिए भी हैं. यह सुनिश्चित करना उनका काम है कि जैसे ही कोई अभद्र भाषा का मामला सामने आता है, प्राथमिकी दर्ज की जाए, लोगों से पूछताछ की जाए और गिरफ्तार किया जाए. इसके बाद आपराधिक कानून की प्रक्रिया के मुताबिक आगे बढ़ा जाए.
"अगर किसी व्यक्ति को किसी मामले में केस दर्ज किया गया है और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, और फिर वे दूसरे जिले में जाते हैं और हेट स्पीच देते हैं, तो यह साफ समझ में आता है कि कानून का पालन कराने वाली एजेंसियां कुछ नहीं कर रही हैं. ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति जो प्रभावित पक्ष या नेक व्यक्ति है, उसे सीधे उच्चतम न्यायालय में आवेदन दाखिल करना चाहिए."
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)