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दिल्ली की एक कोर्ट (Delhi Court) ने सुदर्शन टीवी के एडिटर-इन-चीफ सुरेश चव्हाणके (Suresh Chavhanke) के कथित हेट स्पीच मामले में पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने यह कदम चव्हाणके के खिलाफ दायर की याचिका के बाद उठाया है. सुरेश चव्हाणके पर आरोप है कि उन्होंने हिन्दू युवा वाहिनी के एक प्रोग्राम में हेट स्पीच दी है, जिसकी वजह से धर्म के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा मिल सकता है.
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक साकेत कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जितेंद्र प्रताप सिंह ने इस मामले से संबंधित अगली सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख तय की है.
यह याचिका एडवोकेट तारा नरूला, तमन्ना पंकज और प्रिया वत्स के द्वारा दायर की गई है.
याचिका में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के चीफ सैयद कासिम रसूल इलियास ने सुरेश चव्हाणके के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.
बता दें कि याचिका में आरोप लगाया गया है कि सुरेश चव्हाणके को देखा गया कि वो भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने के लिए देश के विशेष समुदाय को मारने की शपथ दिला रहे हैं.
इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि यह एक मात्र ऐसी घटना नहीं है, जहां आरोपी द्वारा घृणित बयान देने और भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने के लिए उकसाया गया है. याचिका में यह भी कहा गया है कि शिकायत के बावजूद भी सुरेश चव्हाणके के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. चव्हाणके को उनके बयानों और हिंसात्मक घटनाओं को रोकने के लिए कार्रवाई करना जरूरी है.
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