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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हाथरस में 2 जुलाई को सिकंदराराऊ के फुलरई-मुगलगढ़ी गांव में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई. इस हादसे में अब तक 116 लोगों की मौत हो चुकी है. इसके अलावा कई घायलों का इलाज जारी है. मामले में दर्ज हुई FIR से पता चलता है कि भोले बाबा के सत्संग से निकलने के ठीक बाद ये हादसा हुआ. FIR में भोले बाबा का नाम नहीं है और आयोजकों का नाम शामिल हैं. ये घटना हुई कैसे? और FIR से क्या-क्या पता चलता है?
बृजेश पांडे, उपनिरीक्षक चौकी प्रभारी पोरा थाना सिकन्दरा राउ ने FIR दर्ज की है. एफआईआर के मुताबिक, 2 जुलाई को फुलरई-मुगलगढ़ी गांव के जीटी रोड के पास भोले बाबा के सत्संग का कार्यक्रम प्रस्तावित था. इसके आयोजनकर्ता मुख्य सेवादार देवप्रकाश मधुकर और अन्य आयोजनकर्ता हैं.
आयोजनकर्ता ने प्रशासन को कार्यक्रम में जुटने वाली लाखों लोगों की भीड़ की स्थिति को छिपाते हुए इस कार्यक्रम में करीब 80 हजार की भीड़ (श्रृद्धालू) जमा होने की अनुमति मांगी थी. इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा, शान्ति व्यवस्था और यातायात प्रबंधन किया.
लेकिन कार्यक्रम में आसपास के गांव और राज्यों से लगभग 2.5 लाख से ज्यादा श्रृद्वालुओं की भीड़ जमा हो गई जिसके कारण जीटी रोड पर यातायात प्रभावित हो गया.
यहां देखें- जिलाधिकारी कार्यालय से भी यही जानकारी मिली है.
FIR आगे बताती है कि, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद प्रवचनकर्ता सूरजपाल उर्फ भोले बाबा अपनी गाड़ी में सवार होकर कार्यक्रम स्थल से दोपहर करीब 2 बजे निकल गए.
इसी भगदड़ में लगी चोट से कई महिलाएं, बच्चे और पुरुषों की मौत हो गई. मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने हर संभव प्रयास करते हुए लाखों की भीड के दबाव से घायल और बेहोश हुए लोगों को अस्पताल भिजवाया. लेकिन आयोजनकर्ताओं और सेवादारों ने कोई सहयोग नहीं किया.
घायलों को जनपद हाथरस, अलीगढ, एटा और आसपास के इलाकों के अस्पतालों में उपचार के लिए भिजवाया गया. उच्चाधिकारियों को सूचित करते हुए राहत और बचाव कार्य के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और संसाधनों की मांग की गई. आयोजनकर्ताओं ने कार्यक्रम में एकत्रित होने वाली भीड़ की संख्या को छिपाकर अत्याधिक लोगों को बुलाया. साथ ही कार्यक्रम स्थल पर यातायात नियंत्रण के लिए आयोजकों ने शर्तों का पालन नहीं किया.
FIR में ये भी आरोप लगाया गया है कि आयोजकों ने सबूतों से छेड़छाड़ की और सबूत मिटाने और छिपाने की कोशिश भी की है.
आयोजकों पर नए कानून भारतीय न्याय सहिंता की धारा 105, 110, 126 (2), 223, 238 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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