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लॉकडाउन में जब पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है तो महिलाएं एक और जंग लड़ रही हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान बढ़ती घरेलू हिंसा से संबंधित एक याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार और अन्य को नोटिस भेजे हैं. कोर्ट ने राष्ट्र महिला आयोग और दिल्ली महिला आयोग से इस बारे में स्टेट्स रिपोर्ट के साथ जवाब मांगा है.
याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट से कोविड-19 के चलते लागू लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा और बाल उत्पीड़न को रोकने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया गया है. जस्टिस जे आर मिढा और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा दिल्ली सरकार और महिला आयोगों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है.
राष्ट्रीय महिला आयोग के मुताबिक लॉकडाउन लागू होने के बाद 24 मार्च से 1 अप्रैल तक महज 9 दिनों में करीब 69 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं और ये एक के बाद एक बढ़ते जा रही हैं. एक-दो शिकायतें तो आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के निजी ईमेल पर भी आएं हैं.
हाईकोर्ट जाने वाले एनजीओ ने अपनी याचिका में कहा है कि घरेलू हिंसा और बाल उत्पीड़न की घटनाएं न सिर्फ भारत में, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में भी बढ़ी हैं. ये बात दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कही है. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच अरब क्षेत्र में महिलाओं व लड़कियों को घरेलू हिंसा और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी स्थिति और खराब हो गई है. संयुक्त राष्ट्र की इकोनॉमी एंड सोशल कमीशन फॉर वेस्टर्न एशिया (ईएससीडब्ल्यूए) की एक नई पॉलिसी ब्रीफ में इस बात की जानकारी दी गई है.
सबसे चिंता की बात ये है लॉकडाउन में घरेलू हिंसा या उत्पीड़न होने पर महिलाओं को बाहर से मदद मांगने में भी दिक्कत हो रही है.
भारत समेत कई देशों में अक्सर महिलाओं को ये हक नहीं होता कि वो अपने गर्भधारण का फैसला ले सकें. लॉकडाउन के दौरान जब कंडोम और गर्भनिरोधक पर सप्लाई चेन का असर पड़ा है तो महिलाएं अनचाहे गर्भ की परेशानी झेल सकती हैं. फैसले लेने का अधिकार न हो तो इसका क्या असर होता है. असर यह होता है कि औरतों की सेहत प्रभावित होती है. यूनिसेफ का कहना है कि दुनिया भर में 15 से 19 साल की लड़कियों की मौत का सबसे बड़ा कारण गर्भावस्था और प्रसव से जुड़ी समस्याएं होती हैं.
लान्सेट ग्लोबल हेल्थ जैसे संगठन का कहना है कि मातृत्व मृत्यु के 4.7% से 13.2% मामलों का कारण असुरक्षित गर्भपात है. विश्व में प्रति एक लाख जीवित जन्म पर मातृत्व मृत्यु दर 211 है.
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