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हिजाब विवाद पर सोमवार को भी कोई फैसला नहीं हुआ है. अब कोर्ट कल यानी मंगलवार 15 फरवरी को दोपहर ढाई बजे से सुनवाई जारी करेगी.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार 14 फरवरी को हिजाब पहनने के अपने अधिकार वाली मुस्लिम छात्राओं द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई का लाइव प्रसारण उच्च न्यायालय के यूट्यूब चैनल पर किया गया.
इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी और जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की तीन जजों की बेंच कर रही है.चीफ जस्टिस रितु राज ने सुनवाई शुरू होने से पहले मीडिया को कहा कि इस मामले पर जिम्मेदारी से रिपोर्ट करें.
वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत हाईकोर्ट में मुस्लिम लड़कियों के समूह की तरफ से उनका पक्ष रख रहे हैं और बहस कर रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि कपड़ों के प्रतिबंध पर कर्नाटक सरकार का आदेश अमान्य क्यों है.
कर्नाटक उच्च न्यायालय के यूट्यूब चैनल पर कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया गया. जिसे आप यहां देख सकते हैं.
10 फरवरी को वे लड़कियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखने पर सहमत हुए थे, लेकिन एक अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था, जब तक कि अदालत अंतिम निर्णय पर नहीं आ जाती, तब तक उन्हें हिजाब पहनना जारी रखने की अनुमति दी गई थी.
इसके बाद, राज्य में कॉलेजों को फिर से खोलने का निर्देश देते हुए, न्यायाधीशों ने विवादास्पद रूप से आदेश दिया था कि जब तक अदालत मामले की सुनवाई जारी रखती है, तब तक कोई भी छात्र धार्मिक कपड़े नहीं पहनें.
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