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हरियाणा के बाद अब झारखंड में भी प्राइवेट नौकरी में स्थानीय लोगों को आरक्षण दिया जा सकता है. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 7 मार्च को कहा कि राज्य इस बारे में एक योजना पर विचार कर रहा है. नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए सोरेन ने कहा कि वो रोजगार देने के लिए 'प्रतिबद्ध' हैं.
हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार इस बारे में फैसला सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद ही लेगी. सोरेन का बयान ऐसे समय में सामने आया है जब झारखंड निवेशकों को लुभाने के लिए एक इंडस्ट्रियल और प्रमोशन पॉलिसी पर काम कर रहा है.
हरियाणा में निजी कंपनियों के लिए फरमान आया है कि 50 हजार से कम सैलरी की नौकरियों में 75 फीसदी सिर्फ हरियाणा के लोगों को दी जाएं.
हरियाणा सरकार ने 2 फरवरी को हरियाणा स्टेट एम्पलॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 नोटिफाई किया है. इस कानून का पालन सभी कंपनियों, LLPs, ट्रस्ट, सोसाइटीज और पार्टनरशिप फर्म जिनके यहां 10 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, उन्हें करना होगा. इस कानून के तहत जिला प्रशासन को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो नए कानूनों को लागू कराएं.
इस एक्ट के मुख्य प्रावधान हैं:
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