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सरकार के तीन तलाक पर बैन लगाने के बावजूद ऐसे मामले थम नहीं रहे हैं. ताजा मामला कर्नाटक से है, जहां पति ने पत्नी को वॉट्सऐप पर तीन तलाक दे दिया. कर्नाटक के शिवमोग्गा में महिला ने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.
महिला का आरोप है कि पति ने दुबई से वॉट्सऐप पर उसे तीन तलाक दिया.
पुलिस ने बताया कि दोनों की शादी को 20 साल हो चुके हैं. जनवरी में पति शारजाह-दुबई चला गया था और तब से वो वापस नहीं लौटा है. पति अकसर पत्नी से झगड़ा भी किया करता था. पुलिस ने बताया कि पति ने अगस्त में पत्नी को तलाक दिया और कहा कि वो अब उसके साथ नहीं रहना चाहता.
महिला ने तलाक मानने से इनकार कर दिया है और पुलिस से मदद की गुहार लगाई है.
पति के खिलाफ मुस्लिम वीमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मरिज) एक्ट, 2019 के कई सेक्शन और आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.
तीन तलाक बिल जुलाई में संसद में पास किया गया था. नया कानून बोलने, लिखित, एसएमएस, वॉट्सऐप या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चैट के माध्यम से एक बार में तीन तलाक देने को गैरकानूनी और अवैध बनाता है.
इस कानून के तहत, तलाक देने वाले पति को तीन साल की सजा और जुर्माना देना होगा. इसमें पीड़िता को गुजारा भत्ता का भी अधिकार है.
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