advertisement
विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक की मुंबई और पुणे स्थित 16.40 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कुर्क कर लिया है. जाकिर नाईक के खिलाफ मनी मनी लांड्रिंग के तहत कार्रवाई करते हुए ईडी ने यह कदम उठाया है. नाइक पर साल 2016 में युवाओं को आतंकी गतिविधियों के लिए उकसाने का आरोप लगा था.
बता दें कि जाकिर नाइक मामले में यह उनके संपत्ति की तीसरी कुर्की है. इससे पहले दो बार ईडी ने इसी मामले में उनकी कुल 50.49 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर दी थी. ईडी, जाकिर नाइक के खिलाफ NIA की FIR का संज्ञान लेने के बाद जांच कर रही है. नाइक फिलहाल मलेशिया में हैं.
जाकिर नाइक पर मुस्लिम युवकों को दहशतगर्दी की तरफ उकसाने का आरोप है. साल 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुए आतंकी हमले के बाद नाइक पर यह आरोप लगा था कि वो युवाओं को आतंक की तरफ प्रेरित कर रहे हैं.
सरकार ने जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है.
भारत जाकिर नाइक को मलेशिया से प्रत्यर्पित कर देश लाने की कोशिशों में जुटा है. नाइक को लेकर कुछ महीने पहले इंटरपोल की एक बैठक हुई थी, जिसमें सीबीआई और एनआईए के अधिकारियों ने नाइक के खिलाफ मजबूत साक्ष्य पेश किए थे.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा था, "हमने मलेशिया में रह रहे भारतीय नागरिक जाकिर नाइक को प्रत्यर्पित करने के लिए वहां की सरकार से बात की है. यह मांग हमने मलेशिया के साथ हमारी प्रत्यर्पण संधि के तहत की है. कुआलालंपुर में हमारे हाई कमीश्नर लगातार मलेशियाई अधिकारियों के संपर्क में हैं."
मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने कहा था, “जब तक नाइक हमारे देश में कोई दिक्कत खड़ी नहीं कर रहे हैं, तब तक वह उसे प्रत्यर्पित नहीं करेंगे. क्योंकि जाकिर को मलेशिया की नागरिकता मिली हुई है”
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)