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कोरोना के इलाज के लिए खर्च किए गए पैसे पर नहीं लगेगा टैक्स

कोरोना से मौत हो जाती है और बाद में परिवार को एंप्लॉयर से रकम मिलती है तो पूरी रकम पर Tax छूट मिलेगी.

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<div class="paragraphs"><p>कोरोना पीड़ितों को टैक्स में राहत </p></div>
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कोरोना पीड़ितों को टैक्स में राहत

(फोटो: @ArvindKejriwal/ट्विटर)

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केंद्र सरकार ने कोरोना के इलाज से जुड़े खर्च या मदद पर लगने वाले टैक्स (Tax) में छूट का ऐलान किया है. सरकार ने कहा है कि कोरोना के इलाज में नियोक्ता (Employer) या कर्मचारियों की ओर से खर्च की गई रकम पर टैक्स नहीं लगेगा. सरकार ने साफ कर दिया है कि कोरोना (Coronavirus) के इलाज के लिए मिली मदद की रकम पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा.

साथ ही अगर कोरोना से पीड़ित व्यक्ति की मौत हो जाती है और बाद में परिवार को एंप्लॉयर से रकम मिलती है तो पूरी रकम पर टैक्स छूट मिलेगी. सरकार ने कहा कि कोविड के कारण मरने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को मिलने वाली एक्स-ग्रेशिया यानी अनुग्रह राशि पर आयकर से छूट दी जाएगी.

वित्त मंत्रालय के मुताबिक अगर कंपनी या एंप्लॉयर के अलावा किसी और ने भी मदद की है तो 10 लाख रुपए तक राशि पर टैक्स छूट रहेगा. ये छूट कारोबारी साल 2019- 20 और उसके बाद के सालों पर लागू होगी.

इस कदम को कोरोना महामारी से प्रभावित सैकड़ों टैक्सपेयर्स के लिए एक राहत के रूप में देखा जा सकता है.

मंत्रालय ने कहा कि बहुत से टैक्सपेयर को अपने एंप्लॉयर और शुभचिंतकों या दोस्तों से कोविड के इलाज के लिए वित्तीय मदद मिली है.

पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ी

टैक्स छूट के अलावा, मंत्रालय ने अलग-अलग कर अनुपालन उपायों (tax compliance measures) पर भी राहत दी है, और इसके लिए समय सीमा बढ़ा दी है.

जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन-आधार (PAN-AADHAR LINK) लिंकिंग की डेडलाइन 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है. साथ ही नियोक्ताओं की ओर से कर्मचारियों को टीडीएस सर्टिफिकेट देने की तारीख भी 15 जुलाई से बढ़ा कर 31 जुलाई, 2021 कर दी गई है.

इसके अलावा, टैक्स कटौती के लिए रिहायशी संपत्ति में निवेश करने का समय तीन महीने से अधिक बढ़ा दिया गया है.

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