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टैक्स अथॉरिटी ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की रिटायरमेंट पर Leave Encashment पर टैक्स छूट को तीन लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है. CBDT के आदेश से पता चला है कि इस साल केंद्रीय बजट भाषण में ऐलान की गई की गई राहत 1 अप्रैल से प्रभावी है.
टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि वेतनभोगी निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की Leave Encashment से संबंधित आयकर अधिनियम में एक धारा के तहत कुल टैक्स-छूट राशि 25 लाख रुपये की सीमा से अधिक नहीं होगी.
सरकारी कर्मचारियों के मामले में पूरी Leave Encashment राशि टैक्स फ्री है. प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के मामले में, लाभ आयकर अधिनियम की धारा 10 के तहत लिस्टेड शर्तों के अधीन है, जो कराधान से मुक्त आय से संबंधित है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए Leave Encashment के लिए टैक्स छूट की सीमा को सरकारी वेतन में बढ़ोतरी के अनुरूप 25 लाख रुपये तक बढ़ाया जा रहा है.
अकाउंटिंग फर्म AMRG & Associates में संयुक्त भागीदार (कॉर्पोरेट और इंटरनेशनल टैक्स) ओम राजपुरोहित ने कहा कि Leave Encashment के लिए टैक्स छूट सीमा में संशोधन से गैर-सरकारी कर्मचारियों को बहुत राहत मिलेगी.
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