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अफगान नागरिकों के लिए भारत ने अनिवार्य किया ई-वीजा, पुराने वीजा मान्य नहीं

हाल ही में जारी नयी वीजा कैटगरी 'e-Emergency X-Misc Visa' ने आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया- केंद्र सरकार

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भारत
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<div class="paragraphs"><p>भारत ने अफगान नागरिकों के लिए ई-वीजा को अनिवार्य किया</p></div>
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भारत ने अफगान नागरिकों के लिए ई-वीजा को अनिवार्य किया

(फोटो- Twitter/@NaveedAJamali)

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केंद्र सरकार ने 25 अगस्त को कहा कि अफगानिस्तान (Afghanistan) में सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर अब सभी अफगान नागरिक केवल ई-वीजा के साथ ही भारत आ सकेंगे. इसके साथ ही सरकार ने भारत के बाहर मौजूद सभी अफगान नागरिकों के लिए इससे पहले जारी किए गए तमाम वीजा को तत्काल प्रभाव से अमान्य कर दिया.

सरकार ने बताया कि अफगानिस्तान संकट को देखते हुए हाल ही में जारी नई वीजा कैटगरी 'e-Emergency X-Misc Visa' ने आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है और इसी कारण से भारत आने वाले सभी अफगान नागरिकों के लिए ई-वीजा अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है.

इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसी कई रिपोर्टों को ध्यान में रखते यह निर्णय लिया गया, जिसके अनुसार कुछ अफगान नागरिकों के पासपोर्ट गुम हो गए हैं.

अफगान नागरिकों को कैसे मिलेगा ई-वीजा ?

विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार "भारत की यात्रा करने के इच्छुक अफगान नागरिक www.indianvisaonline.gov.in पर ई-वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं"

बता दें कि भारत पहले से ही उन विदेशियों को X-Misc कैटेगरी का वीजा देता है, जिनके भारत में प्रवेश का उद्देश्य किसी भी निर्धारित कैटेगरी से मेल नहीं खाता है. अफगानिस्तान के मामले में अब तक उस देश के नागरिकों को ई-वीजा सुविधा नहीं दी गई थी. लेकिन 17 अगस्त को इसकी शुरुआत की गई.

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ई-वीजा के लिए कौन कर सकता है आवेदन ?

आवेदन पहले सिक्योरिटी एजेंसी से क्लियर होंगे और सभी ऑनलाइन वीजा नई दिल्ली में हैंडल किए जाएंगे. केंद्र ने घोषणा की थी कि "वह उन लोगों को भारत आने की सुविधा प्रदान करेगा जो अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं. इसमें फिलहाल अफगानिस्तान के हिंदुओं और सिखों को प्राथमिकता दी जाएगी"

कितने दिनों के लिए मिलेगा ई-वीजा ?

'e-Emergency X-Misc Visa' पर विदेश मंत्रालय के पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अनुसार “इस तरह के वीजा केवल सिंगल एंट्री और खास अवधि के लिए, यात्रा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दिया जा सकता है. यदि वीजा 180 दिनों से अधिक रहने की अवधि के लिए दिया जाता है तो उस विदेशी को भारत पहुंचने के 14 दिनों के भीतर संबंधित FRRO/ FRO से अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा."

इस वीजा को बढ़ाया नहीं जा सकता और न ही किसी अन्य प्रकार के वीजा में बदला जा सकेगा. केंद्र ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि इस वैधता अवधि के समाप्त होने के बाद क्या होगा. भारत में शरणार्थी नीति नहीं है.

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Published: 25 Aug 2021,04:22 PM IST

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