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अफगान नागरिकों के लिए भारत ने शुरू की E-वीजा की सुविधा, 6 महीने के लिए होगा वैध

ये वीजा केवल छह महीने के लिए वैध होगा और सुरक्षा मंजूरी के बाद ही दिया जाएगा.

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भारत
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<div class="paragraphs"><p>US एयरफोर्स C-17 ग्लोबमास्टर lll के अंदर बैठे अफगान लोग</p></div>
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US एयरफोर्स C-17 ग्लोबमास्टर lll के अंदर बैठे अफगान लोग

(फोटो: PTI)

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अफगानिस्तान (Taliban in Afghanistan) में मौजूदा हालात को देखते हुए, भारत ने अफगान नागरिकों के लिए ई-वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है. भारत में प्रवेश के लिए उनकी एप्लीकेशन को तेज करने के लिए सरकार ये सिस्टम लेकर आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये वीजा केवल छह महीने के लिए वैध होगा और सुरक्षा मंजूरी के बाद ही दिया जाएगा.

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने 17 अगस्त को ट्वीट में बतया, "MHA अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति के मद्देनजर वीजा प्रावधानों की समीक्षा कर रहा है. भारत में प्रवेश के लिए वीजा आवेदनों को फास्ट ट्रैक करने के लिए 'e-Emergency X-Misc Visa' नाम का इलेक्ट्रॉनिक वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की गई है."

अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास के बंद होने के बाद, वीजा के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना अफगान नागरिकों के लिए राहत लेकर आएगा.
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गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि ये आवेदन पहले सिक्योरिटी एजेंसी से क्लियर होंगे. सभी ऑनलाइन वीजा नई दिल्ली में हैंडल किए जाएंगे. उन्होंने कहा, "भारत पहले से ही उन विदेशियों को X-Misc कैटेगरी का वीजा देता है, जिनके भारत में प्रवेश का उद्देश्य किसी भी निर्धारित कैटेगरी से मेल नहीं खाता है. अफगानिस्तान के मामले में अब तक उस देश के नागरिकों को ई-वीजा सुविधा नहीं दी गई थी."

द प्रिंट ने गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया कि कोई भी अफगान नागरिक इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है.

गृह मंत्रालय की वीजा पॉलिसी के मुताबिक, किसी उद्देश्य के लिए वीजा के लिए आवेदन करने वाले विदेशी नागरिक, जो विशेष रूप से किसी वीजा कैटेगरी में नहीं आते हैं, उन्हें उचित अवधि के लिए 'X-Misc' वीजा दिया जा सकता है.

ये वीजा एक बार प्रवेश और एक तय अवधि के लिए होता है. X-Misc वीजा, या तो स्वतंत्र रूप से या अन्य वीजा कैटेगरी, जैसे कि मेडिकल वीजा आवेदक के आश्रित बच्चे के साथ संयोजन में दिए जाते हैं.

अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद क्या होगा. भारत में रिफ्यूजी पॉलिसी नहीं है. भारत केस-टू-केस आधार पर अपने देशों में उत्पीड़न का सामना कर रहे विदेशियों को शरण देता है.

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