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IT नियमों के पालन के लिए सरकार ने ट्विटर को फाइनल नोटिस भेजा

सरकार ने कहा कि ट्विटर को तुरंत नियमों का पालन करने के लिए एक आखिरी नोटिस दिया जा रहा है.

क्विंट हिंदी
भारत
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ट्विटर vs भारत सरकार
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ट्विटर vs भारत सरकार
(फोटो: क्विंट हिंदी)

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भारत सरकार ने नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए ट्विटर को फाइनल नोटिस भेजा है. 5 जून को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने कहा कि नए आईटी नियमों का पालन नहीं करने पर कंपनी को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे.

सरकार ने कहा कि ये जानकर निराशा होती है कि मंत्रालय के लेटर पर कंपनी के जवाब न तो मंत्रालय द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों को संबोधित करते हैं और न ही नियमों के अनुपालन का संकेत देते हैं.

सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया इंटीमीडियरी के लिए प्रावधान 26 मई 2021 से लागू हो चुके हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद भी ट्विटर इनका अनुपालन करने से इनकार कर रहा है.

सरकार ने कहा कि ट्विटर को तुरंत नियमों का पालन करने के लिए एक आखिरी नोटिस दिया जा रहा है, अगर ऐसा करने में ट्विटर नाकाम रहता है, तो IT एक्ट की धारा 79 के तहत कंपनी को जिम्मेदार ठहराए जाने से अब तक जो छूट मिली हुई हैं, वे खत्म कर दी जाएंगी और IT अधिनियम समेत दूसरे दंडात्मक भारतीय कानूनों के तहत कंपनी जिम्मेदार होगी.

सरकार ने कहा कि अब तक कंपनी के जवाब से साफ होता है कि ट्विटर ने मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है. वहीं, नियुक्त किए गए शिकायत अधिकारी और नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन, भारत में ट्विटर के कर्मचारी नहीं हैं. सरकार ने बताया कि ट्विटर ने भारत में अपना जो पता दिया है, वो एक लॉ फर्म का है, जो कि नियमों के खिलाफ है.

कुछ दिनों पहले ट्विटर ने नए आईटी कानूनों को लेकर भारत में अभिव्यक्ति की आजादी पर चिंता जताई थी. ट्विटर ने कहा था,

“हम भारत में अपने कर्मचारियों के संबंध में हाल की घटनाओं और जिन लोगों को हम सेवा मुहैया कराते हैं, उनके लिए अभिव्यक्ति की आजादी को संभावित खतरे से चिंतित हैं.”
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26 मई से लागू हुए नए नियम

सरकार फरवरी में सोशल मीडिया कंपनियों और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए नए नियम लेकर आई थी. सभी को नियम फॉलो करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था, जो कि 25 मई को खत्म हो गया.

25 फरवरी को लाए गए इन नियमों के तहत, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और WhatsApp जैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं. नए नियमों के तहत, कंपनी को भारत में रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर, चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर और नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन नियुक्त करना होगा. ओटीटी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनी पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी.

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Published: 05 Jun 2021,02:10 PM IST

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