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सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में कार्ति चिदम्बरम के नार्को टेस्ट की अनुमति मांगी है. इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अंतरिम राहत के लिए पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को हाई कोर्ट जाने को कहा है.
स्थानीय अदालत में विशेष न्यायाधीश ने कहा कि सुनील राणा ने कहा कि अदालत शक्रवार को इस मामले पर फैसला करेगी. अन्य दो आवेदनों में कार्ति के चार्टर्ड अकाउंटेंट एस भाष्करण और इंद्राणी मुखर्जी की पेशी के लिए वारंट जारी करने की मांग की है. इधर, चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने अंतरिम राहत के लिए कार्ति को गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट जाने की सलाह दी. साथ ही कार्यवाहक चीफ जस्टिस से मामले को उचित बेंच के पास भेजने को कहा, ताकि इस पर शुक्रवार से सुनवाई हो सके.
जस्टिस ए एम खानविलकर और डी वाई चंद्रचूढ़ ने कार्ति को मनी लॉन्ड्रिंग केस से संबंधित अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी.
सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च को कार्ति चिदंबरम को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया था. कार्ति चिदम्बरम ने सुप्रीम कोर्ट से दखल का अनुरोध किया था कि ईडी को सीबीआई की दर्ज एफआईआर के आधार पर इस प्रकार का नोटिस जारी करने का कोई अधिकार नहीं है.
कार्ति चिदंबरम ने यह आरोप लगाते हुए दिल्ली की एक अदालत से जमानत मांगी कि सीबीआई केंद्र के इशारे पर उनके पिता की छवि धूमिल करने पर काम कर रही है जिनके कार्यकाल के दौरान आईएनएक्स मीडिया समूह को एफआईपीबी मंजूरी दी गई. कार्ति ने दलील दी कि उनकी गिरफ्तारी ‘‘अवैध और मनमानी'' है लेकिन एजेंसी ने उनकी जमानत अर्जी का यह कहते हुए विरोध किया कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूरे षड्यंत्र को उजागर करने के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ जरूरी है.
विशेष सीबीआई न्यायाधीश सुनील राणा ने जमानत अर्जी पर अगली सुनवायी की तिथि 9 मार्च तय की जब कार्ति की तीन दिन की सीबीआई हिरासत समाप्त होगी. कार्ति को सीबीआई ने गत 28 फरवरी को चेन्नई हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था.
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