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कार्ति की CBI हिरासत 3 दिन बढ़ी,पिता पी चिदंबरम पर भी जांच की आंच

सुप्रीम कोर्ट में भी कार्ति चिदंबरम को राहत नहीं मिली

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पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति के लिए मंगलवार का दिन दोहरे झटके वाला रहा. सुबह सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली. बाद में पटियाला कोर्ट ने उनकी सीबीआई हिरासत तीन दिन और बढ़ा दी.

सीबीआई ने अदालत से कहा कि एजेंसी को कार्ति के खिलाफ कई ठोस सबूत मिले हैं. हालांकि एजेंसी के मुताबिक कार्ति  जांच में कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं. वो अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं. उनके मुताबिक कोई भी सवाल पूछने पर वो यही दोहरा रहे हैं कि राजनीतिक बदले की वजह से उन्हें फंसाया जा रहा है.

उधर सुप्रीम कोर्ट में भी चिदंबरम को राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने ED की कार्रवाई पर रोक से इनकार कर दिया है. लेकिन सीबीआई और ईडी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 8 मार्च को होगी.

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सीबीआई ने कार्ति को पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया था और उनसे पांच दिन तक पूछताछ की है. इस दौरान उन्हें मुंबई भी ले जाया गया जहां जेल में उनको इंद्राणी मुखर्जी के सामने बैठाकर पूछताछ की गई.

कार्ति के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी

ये 10 साल पुराना मामला है. अब वो ना तो फाइलों में छेड़छाड़ नहीं कर सकते और ना ही अधिकारियों पर कोई दबाव डाल सकते ऐसे में हिरासत की क्या जरूरत? पूछताछ सुबह से शाम की जा सकती है.

जमानत पर सुनवाई शुक्रवार को

अदालत ने जमानत अर्जी पर कोई फैसला नहीं दिया, उस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी.

सीबीआई ने जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि ये बहुत बड़ा अपराध है, और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है.

कार्ति पर आरोप है कि उन्होंने 10 साल पहले INX मीडिया ग्रुप में विदेशी निवेश को मंजूरी देने के लिए अपने पिता पी चिदंबरम के प्रभाव का इस्तेमाल किया जो उस वक्त वित्तमंत्री थे. सीबीआई के मुताबिक इसके बदले में कार्ति ने घूस ली. INX मीडिया पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी की कंपनी थी जो इस वक्त हत्या के आरोप में जेल में हैं.

उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन को रद्द करने की कार्ति चिदंबरम की अपील को ठुकरा दिया है.कार्ति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी. इस मामले में अब अगली सुनवाई 8 मार्च को होगी.

इससे पहले ईडी ने कहा था कि आईएनएक्स मीडिया के सभी मामलों में एफआईपीबी से गलत तरीके से मंजूरी ली गई. ईडी ने कहा है कि पी. चिदंबरम की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है. ई़डी ने कहा है कि कार्ति के खिलाफ जांच जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट में दायर ईडी के हलफनामे में कहा गया है कि इस मामले में एफआईपीबी मंजूरी से जु़ड़ी 2004-09 और 2012-14 की फाइलें जांच के दायरे में हैं.

अदालत के अंदर क्या हुआ

सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि भायखला जेल में कार्ति और इंद्राणी मुखर्जी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हुई जिसे रिकॉर्ड भी किया गया है.

सरकार की तरफ से तुषार मेहता ने कहा कार्ति और इंद्राणी की पूछताछ 3 घंटे चली, जबकि कार्ति के वकील ने कहा कि मुश्किल से 25 मिनट चर्चा हुई.

सुनवाई के दौरान लंच ब्रेक में कार्ति की पिता पी चिदंबरम और मां नलिनी से कुछ देर बातचीत हुई. जो कार्ति के पटियाला कोर्ट पहुंचने के कुछ देर पहले ही वहां पहुंचे थे.

पिछले हफ्ते भी सुनवाई के दौरान दोनों अदालत में मौजूद थे.

आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कार्ति चिदंबरम को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने तीन और दिन के लिए सीबीआई रिमांड में भेज दिया है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से भी कार्ति को कोई राहत नहीं मिली.

अदालत में सुनवाई के वक्त कार्ति के पिता और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम और मां नलिनी चिदंबरम भी मौजूद थीं.

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